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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
आषाढ़ 31 , शक 1944
क्रमांक 461 ]
रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई 2022-
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 31 , 1944)
क्रमांक 8201/वि.स. /विधान / 2022. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) जो शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है , को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है .
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
921 922
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972 ) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम , 2022 कहलायेगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
अनुसूची का संशोधन.
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972 ) की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
"अनुसूची
( धारा 2 (क) देखें )
धारा
राशि
वेतन/ भत्तों का विवरण
(1)
(2)
(3 )
धारा 3
रूपये 50,000 प्रतिमास
(एक) मुख्यमंत्री का वेतन
रूपये 45,000 प्रतिमास
(दो) मंत्री का वेतन
रूपये 35,000 प्रतिमास
(तीन) राज्य मंत्री का वेतन
रूपये 30,000 प्रतिमास
(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव का वेतन 922 ( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022
धारा 4 (1 )
रूपये 2,500 प्रतिदिन
( एक ) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता
(दो) मंत्री को दैनिक भत्ता रूपये 2,500 प्रतिदिन
रूपये 2,500 प्रतिदिन
(तीन) राज्य मंत्री को दैनिक भत्ता
रूपये 2,500 प्रतिदिन
(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को दैनिक भत्ता
रूपये 80,000 प्रतिमास
धारा 4 (2) (एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास
(दो) मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास
(तीन) राज्य मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास "
(चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 922 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 22 जुलाई 2022
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , शासन का दृष्टिकोण है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री एवं संसदीय सचिव के मासिक वेतन , दैनिक भत्ता तथा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता को पुनरीक्षित किया जाये । अतएव , छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 25 सन् 1972) में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) रायपुर, दिनांक 19 जुलाई, 2022
"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक , 2022 के खण्ड 2 में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानतः रूपये 1,92,00,000 / - ( रूपये एक करोड़ बानवे लाख) का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा । 922 (3 )
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022
उपाबन्ध
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क. 25 सन् 1972) की धारा 2 के अधीन अनुसूची का सुसंगत उद्धरण : -
"अनुसूची
( धारा 2 देखें )
धारा
राशि
वेतन/ भत्तों का विवरण
(2)
(3)
(1 )
धारा 3
रूपये 35,000 प्रतिमास (एक) मुख्यमंत्री का वेतन
रूपये 30,000 प्रतिमास (दो) मंत्री के वेतन
रूपये 28,000 प्रतिमास (तीन) राज्य मंत्री के वेतन
रूपये 21,000 प्रतिमास (चार ) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव का वेतन
रूपये 2,000 प्रतिदिन (एक ) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता
धारा 4 (1 )
रूपये 2,000 प्रतिदिन (दो) मंत्री को दैनिक भत्ता
रूपये 2,000 प्रतिदिन (तीन) राज्य मंत्री को दैनिक भत्ता
रूपये 2,000 प्रतिदिन (चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को दैनिक भत्ता
रूपये 40,000 प्रतिमास ( एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
धारा 4 (2)
रूपये 40,000 प्रतिमास (दो) मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 40,000 प्रतिमास (तीन) राज्य मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 40,000 प्रतिमास (चार) उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.