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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
आषाढ़ 31 , शक 1944
क्रमांक462]
रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 22 जुलाई 2022-
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 31 , 1944)
क्रमांक 8203/वि.स. /विधान / 2022. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता ) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022 ) जो शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2022 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
923 924
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022
छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 11 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2022 छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्र. 8 सन् 1980) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन ) अधिनियम, 2022 कहलाएगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
अनुसूची का संशोधन 2. छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , 1980 (क्र. 8 सन् 1980) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची की प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
"अनुसूची
[ धारा 2 (ग) देखें ।
धारा
राशि
वेतन/ भत्तों का विवरण
(1)
(2)
(3)
धारा 3
नेता प्रतिपक्ष का वेतन
रुपये 30,000 प्रतिमास नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रुपये 70,000 प्रतिमास धारा 4(2)
नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता
रुपये 3,000 प्रतिदिन " धारा 4(3) 924(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यतः , छत्तीसगढ़ विधान मण्डल के नेता प्रतिपक्ष को प्रदत्त वेतन एवं सुविधाओं में कतिपय सुधार करना आवश्यक है ।
अतएव , विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , 1980 (क्र. 8 सन् 1980 ) की अनुसूची में संशोधन करना प्रस्तावित है ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रविन्द्र चौबे, रायपुर,
संसदीय कार्य मंत्री, (भारसाधक सदस्य) दिनांक 19 जुलाई , 2022
"संविधान के अनुच्छेद 207 (1 ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "
वित्तीय ज्ञापन
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) ( संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित संशोधन अनुसार वेतन- भत्तों में वृद्धि के फलस्वरूप , राज्य शासन पर प्रतिवर्ष कुल राशि रूपये 7,20,000 /- (सात लाख , बीस हजार रूपये) का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा । 924(2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जुलाई 2022
उपाबंध
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , 1980 (क्र. 8 सन् 1980) की, अनुसूची का सुसंगत उद्धरण : -
"अनुसूची
[ धारा 2 ( ग) देखें ]
धारा
राशि
वेतन / भत्तों का विवरण
(1)
(2)
(3)
धारा 3
नेता प्रतिपक्ष का वेतन
रुपये 30,000 प्रतिमास नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रुपये 40,000 प्रतिमास धारा 4(2)
नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता
रुपये 2,000 प्रतिदिन " धारा 4(3)
दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्रो, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.