राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-46/2021/सात-4.⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| स. क्र. | जिला | वर्तमान उप-खण्ड | नवीन उप-खण्ड | वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील | नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | बीजापुर | बीजापुर | भोपालपटनम | तहसील- बीजापुर, गंगालूर, भैरमगढ़, कुटरू, भोपालपटनम, उसूर. | तहसील- भोपालपटनम, उसूर. |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 1st August 2022
NOTIFICATION
SCHEDULE| S. No. | District | Present Sub- Division | New Sub- Division | Tahsil included in Present Sub- Division | Tahsil included in new Sub- Division |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Bijapur | Bijapur | Bhopalpatnam | Tahsil- Bijapur, Gangaloor, Bhairamgarh, Kutru, Bhopalpatnam, Usoor | Tahsil- Bhopalpatnam, Usoor |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.
अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-46/2021/सात-4 .⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड सृजित तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, अर्थात् :-
अनुसूची
| स. क्र. | जिला | वर्तमान उप-खण्ड | नवीन उप-खण्ड | वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील | नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | बीजापुर | बीजापुर | भैरमगढ़ | तहसील- बीजापुर, गंगालूर, भैरमगढ़, कुटरू, भोपालपटनम, उसूर. | तहसील- भैरमगढ़, कुटरू |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 1st August 2022
NOTIFICATION
No. F 11-46/2021/Seven-4 .⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Sub-Division specified in column (3), creates a new Sub-Division specified in column (4) and defines the limits thereof as specified in the Schedule below, namely :-
SCHEDULE
| S. No. | District | Present Sub- Division | New Sub- Division | Tahsil included in Present Sub-Division | Tahsil included in new Sub-Division |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Bijapur | Bijapur | Bhairamgarh | Tahsil- Bijapur, Gangaloor, Bhairamgarh, Kutru, Bhopalpatnam, Usoor | Tahsil- Bhairamgarh, Kutru |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.