विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2022
आदेश
क्रमांक 8639/2344/21-ब/छ.ग./2022.⸺ छ.ग. शासन, एतद्द्वारा, विशेष लोक अभियोजकों के रिटेनर फीस एवं पारिश्रमिक के संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, समस्त विशेष न्यायालयों के विशेष लोक अभियोजक एवं विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ताओं के लिये दिनांक 01-08-2022 से पारिश्रमिक का निम्न दर निश्चित करता हैः-
| पद का नाम | पुनरीक्षित फीस दर | |
| (1) | विशेष लोक अभियोजक | (क) रू. 800/- (आठ सौ रू.) (प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य पर) (ख) रू. 1600/- (एक हजार छः सौ रू.) (प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य पर) (ग) रू. 32,000/- (बत्तीस हजार रू.) (अधिकतम प्रतिमाह) |
| रिटेनर फीस | रू. 6,500/- (छः हजार पांच सौ) प्रतिमाह। | |
| (2) | विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता पैनल में सम्मिलित अधिवक्ता | (क) रू. 650/- (छः सौ पचास रू.) (प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य पर) (ख) रू. 1300/- (एक हजार तीन सौ रू.) (प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य पर) (ग) रू. 32,000/- (बत्तीस हजार रू.) (अधिकतम प्रतिमाह) |
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-2014-न्याय प्रशासन 103-विशेष न्यायालय, 0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008- शासकीय अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.
यह सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-21-00299 दिनांक 25-07-2022 द्वारा प्रदान की गई है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.