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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री रामस्वरूप कुशवाहा, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-लखनपुर, जिला-सरगुजा का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करने संबंधी

Published 04 August 2022

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
508
Notification no.
क्रमांक 8791/3360/21-ब/छ.ग./2018
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-08-04.508
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 अगस्त 2022

आदेश

क्रमांक 8791/3360/21-ब/छ.ग./2018.⸺ राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, श्री रामस्वरूप कुशवाहा, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-लखनपुर, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) (छ.ग.) के द्वारा नोटरी अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन करने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीनीकरण आवेदन अस्वीकार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (च) के प्रावधानों के अनुसार श्री रामस्वरूप कुशवाहा, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-लखनपुर, जिला-सरगुजा (अम्बिकापुर) का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 04 August 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-08-04.508/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-08-04.508.