वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 जुलाई 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2/वन.⸺ छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. 06-02/2014/10-2, दिनांक 30 जून 2015 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे तालिका के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित तत्संबंधी वनोपज के परिवहन हेतु अभिवहन अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु क्रमशः उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित अनुसार वसूल किया जाने वाला शुल्क, निम्नानुसार नियत करती है-
तालिका
| स.क्रं. | वनोपज का नाम | विहित शुल्क | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | लाईमस्टोन, डोलोमाईट, फायरक्ले, मैंगनीज, कॉपर, रॉक-फॉस्फेट, पायरो-फिलाईट, डायास्पोर, ओकर, बाक्साईट, केलसाईट, कोयला, क्वार्टज्, सिलिका सेंड, स्लेट, सोप-स्टोन, आयरन-ओर, सोना, कोरंडम, एवं टीन अयस्क | रू. 57/-प्रति टन | |||
| 2 | फ्लेग स्टोन, ग्रेनाईट, मार्बल, ब्लास्ट (गिट्टी), पत्थर, रेत एवं मुरूम | रू. 40/-प्रति घ.मी. | |||
| 3 | ईमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं बांस | ||||
| वाहन का प्रकार | परिवहन शुल्क | ||||
| (1) छः चक्के तक वाली ट्रक या उसके भाग के लिये | 500 रू प्रति ट्रक | ||||
| (2) छः चक्कें से अधिक किन्तु दस चक्के तक की ट्रक या उसके भाग के लिये | 700 रू प्रति ट्रक | ||||
| (3) दस चक्कों से अधिक चक्के वाली ट्रक या उसके भाग के लिये | 1000 रू प्रति ट्रक | ||||
| (4) टे्रक्टर- 1. दो चक्के वाली ट्रॉली 2. दो चक्कों से अधिक चक्के वाली ट्रॉली | 200 रू प्रति ट्राली 350 रू प्रति ट्राली | ||||
| (5) बैल गाड़ी एवं भैंसा गाड़ी या उसके भाग के लिये | 150 रू प्रति गाड़ी | ||||
क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2/वन.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 06-02/2014/10-2/वन दिनांक 27-07-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास तेन्नेटी, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 27th July 2022
NOTIFICATION
File No. 6-2/2014/10-2/van.⸺ In exercise of the powers conferred by Rule 5 of the Chhatttisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001 and in supersession of this department's Notification No. 06-02/2014/10-2, dated 30th June 2015, the State Government hereby, fixes the fee as mentioned in column (3) of Table below to be recovered for issue of transit pass for the transportation of corresponding forest produce as mentioned in column number (2) of the said Table, as under,-
TABLE
| S.No. | Name of Forest Produce | Prescribed Fee | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Lime Stone, Dolomite, Fire clay, Manganese, Copper, Rock-phosphate, Pyro-Phyllite, Diaspore, Ochre, Bauxite, Calcite, Coal, Quartz, Silica sand, Slate, Soap-stone, Iron-ore, Gold, Corundum and Tin ore. | Rs 57/- per Ton | |||
| 2 | Flag Stone, Granite, Marble, Ballast (Gitti), Stone, Sand and Murrum. | Rs 40/- per Cu.mt. | |||
| 3 | Timber, Fuel wood & Bamboo | ||||
| Types of Vehicle | Prescribed Fee | ||||
| (1) Truck having upto six wheels or its part | Rs 500 per Truck | ||||
| (2) Truck having more than six wheels but upto Ten wheels or its part | Rs 700 per Truck | ||||
| (3) Truck having more than Ten wheels or its part | Rs 1000 per Truck | ||||
| (4) Tractor 1. Trolly with Two wheels 2. Trolly with more than Two wheels | Rs 200 per Trolly Rs 350 Per Trolly | ||||
| (5) Bullock cart and Buffalo cart or its part | Rs 150 per Cart | ||||
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRINIVAS TENNETI, Deputy Secretary.