⎯ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2022
अधिसूचना
क्रमांक - 4879/पंग्राविवि/22/2022/.- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994)
की धारा- 129 क से 129 च सहपठित धारा 95 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य
सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-
1034 (1) 1034 (2) 1034 (3) 1034 (4) 1034 (5) 1034 (6) 1034 (7) 1034 (8) 1034 (9) 1034 (10) 1034 (11) 1034 (12) 1034 (13) 1034 (14) 1034 (15) 1034 (16) 1034 (17) 1034 (18) 1034 (19)1034 (20)