विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 अगस्त 2022
आदेश
क्रमांक 9092/2050/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अविनाश गुप्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, बलरामपुर रामनुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोक अभियोजक, बलरामपुर रामनुजगंज जिला बलरामपुर रामानुजगंज के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है.
उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.