जल संसाधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
अनुसूची- एक के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (6) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- ''रू. 5200-20200/- गे्र.वे. 2800/-''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.
अटल नगर, दिनांक 12 अगस्त 2022
क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007, दिनांक 24-02-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
Atal Nagar, the 12th August 2022NOTIFICATION
No. F-01-29/31/Estt./2007.⸺ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Water Resources (Non Gazetted Technical) Service Recruitment Rules, 2016 namely:-
AMENDMENT
In Schedule of the said rules,-
For column (6) of serial number 8 of Schedule-I, the following shall be substituted, namely:-
"Rs. 5200-20200/- + G.P. 2800/-"
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.