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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 563 ]
भाद्रपद 17 , शक 1944
रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2022-
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022
क्र. 9918 /डी. 91 / 21 -अ/ प्रारू./ छ.ग./ 22. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनाँक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया , अतिरिक्त सचिव.
1125 1126
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2022
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता ) (संशोधन) अधिनियम, 2022.
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) ( संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा ।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
अनुसूची का संशोधन.
छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
"अनुसूची
(धारा 2 (क) देखें )
राशि
धारा वेतन/भत्तों का विवरण
(3)
(1)
(2)
धारा 3
रूपये 50,000 प्रतिमास
(एक) मुख्यमंत्री का वेतन
रूपये 45,000 प्रतिमास
(दो) मंत्री का वेतन
रूपये 35,000 प्रतिमासः
(तीन) राज्य मंत्री का वेतन
रूपये 30,000 प्रतिमास
(चार) उप मंत्री एवं
संसदीय सचिव का वेतन छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022
1126(1)
रूपये 2,500 प्रतिदिन
धारा 4 (1 ) (एक) मुख्यमंत्री को दैनिक भत्ता
रूपये 2,500 प्रतिदिन
(दो) मंत्री को दैनिक भत्ता
रूपये 2,500 प्रतिदिन
(तीन) राज्य मंत्री को
दैनिक भत्ता
रूपये 2,500 प्रतिदिन
(चार) उप मंत्री एवं
संसदीय सचिव को दैनिक
भत्ता
रूपये 80,000 प्रतिमास
धारा 4(2) (एक) मुख्यमंत्री को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास
(दो) मंत्री को निर्वाचन क्षेत्र
भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास
(तीन) राज्य मंत्री को
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास "
(चार) उप मंत्री एवं
संसदीय सचिव
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
को
अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022
क्र. 9918 / डी. 91 /21 -अ / प्रारू. /छ.ग. / 22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022
1126( 2)
CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2022 )
THE CHHATTISGARH MANTRI ( VETAN TATHA BHATTA) ( SANSHODHAN )
ADHINIYAM , 2022
AnAct further to amend the Chhattisgarh Mantri ( Vetan Tatha Bhatta ) Adhiniyam , 1972 (No. 25 of 1972) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy - third Year of the Republic of India, as follows : -
1. ( 1)
Short title and commencement.
This Act may be called the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan ) Adhiniyam , 2022 .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
2.
Amendment of Schedule .
For Schedule of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 25 of 1972) , the following Schedule shall be substituted , namely: -
" SCHEDULE
( See Section 2 ( a))
Amount
Pay/Allowance Particular (2)
(3)
Section (1)
( i ) Salary of Chief Minister
Section 3
Rupees 50,000 * per mensem
(ii ) Salary of Minister
Rupees 45,000 per mensem
(iii ) Salary of Minister of State
Rupees 35,000 per mensem
Rupees 30,000 per mensem
(iv) Salary of Deputy Minister and Parliamentary Secretary छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2022
1126(3) ( i) Daily allowance to Chief Minister
Rupees 2,500 perday
Section 4(1)
(ii ) Daily allowance to Minister
Rupees 2,500 perday
(iii) Daily Minister of State allowance to
Rupees 2,500 perday
Rupees 2,500 perday
(iv) Daily allowance to Deputy Minister and Parliamentary Secretary
( i ) Constitutency allowance to Chief Minister
Rupees 80,000 permensem
Section 4 (2)
(ii ) Constitutency allowance to Minister
Rupees 70,000 per mensem
(iii ) Constitutency allowance to Minister of State
Rupees 70,000 per mensem
Rupees 70,000 per mensem "
and (iv) Constitutency allowance to Deputy Minister Parliamentary Secretary
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .