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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

के.के.दुबे, अधिवक्ता/नोटरी, जिला-दंतेवाड़ा, का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपन संबंधी

Published 08 September 2022

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
565
Notification no.
क्र. 9104/1743/21-ब/छ.ग./2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-08.565
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 अगस्त 2022

आदेश

क्र. 9104/1743/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन, एतद्‌द्वारा श्री के.के.दुबे, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के द्वारा नोटरी अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन करने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीनीकरण आवेदन अस्वीकार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के प्रावधानों के अनुसार श्री के.के.दुबे, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 08 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-08.565/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-08.565.