विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 10 अगस्त 2022
आदेश
क्र. 9104/1743/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री के.के.दुबे, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ.ग.) के द्वारा नोटरी अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन करने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत नोटरी व्यवसाय प्रमाण-पत्र नवीनीकरण आवेदन अस्वीकार किया जाता है, जिसके फलस्वरूप, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 (घ) के प्रावधानों के अनुसार श्री के.के.दुबे, अधिवक्ता/नोटरी, वृत्तिक स्थल-दंतेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का नाम नोटरी रजिस्टर से विलोपित करता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.