00000000000
छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 568 ]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022 भाद्रपद 21 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022
क्रमांक 10025 /डी. 92/21-अ/ प्रारू./ छ.ग. / 22. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
1135 1136
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2022
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2022 )
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता ) ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 .
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , 1980 (क्र. 8 सन् 1980 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्यके तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . 1.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता) (संशोधन ) अधिनियम , 2022 कहलाएगा.
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.
अनुसूची का संशोधन. 2 .
छत्तीसगढ़ विधान मण्डल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्र . 8 सन् 1980 ) कीविद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
"अनुसूची
[धारा 2 (ग ) देखें]
राशि
धारा
वेतन/ भत्तोंका विवरण
(2)
(3)
(1)
धारा 3
नेता प्रतिपक्ष का वेतन
रूपये 45,000 प्रतिमास
धारा 4(2)
नेता प्रतिपक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 70,000 प्रतिमास
नेता प्रतिपक्ष को दैनिक भत्ता
धारा 4( 3)
रूपये 2,500 प्रतिदिन"
अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022
क्रमांक 10025/डी. 92/21-अ/ प्रारू./छ. ग./ 22 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2022
1136(1)
CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2022 )
THE CHHATTISGARH VIDHAN MANDAL NETA PRATIPAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980) .
Be itenacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- third Year of the Republic ofIndia , as follows : -
1.
Short title and commencement .
(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 .
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of Schedule .
2. For the existing Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksha (VetanTatha Bhatta) Adhiniyam, 1980 (No. 8 of 1980 ) , the following Schedule shall be substituted , namely : -
"SCHEDULE [See Section 2 ( c) ]
Amount
Section
Pay/Allowance
Particular
(1)
(2)
(3)
Section 3
Rupees45,000 permensem
Salary ofNeta
Pratipaksha
Section 4(2)
Rupees 70,000 permensem
Constituency
allowance to the Neta
Pratipaksha
Section 4(3)
Rupees2,500 perday"
Daily allowance to the
Neta Pratipaksha
संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .