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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/ 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई , दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 570]
रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर 2022- भाद्रपद 21 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022
क्रमांक 10027/डी. 94/21-अ/ प्रारू./छ. ग./ 22 . छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2022को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
1139 1140
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 सितम्बर 2022
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 12 सन् 2022 )
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम , 2022 .
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन , भत्ता तथा पेंशन अधिनियम , 1972 (क्र . 7 सन् 1973 ) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: - संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ . 1.
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन ) अधिनियम, 2022 कहलाएगा.
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.
2 .
अनुसूची का संशोधन .
छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन ( संशोधन) अधिनियम , 1972 (क्र. 7 सन्1973) के अनुसूची के, सरल क्रमांक 1 , 2 , 3 , 5 एवं 10 की प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
(2)
(3)
(1)
(4)
"1.
धारा 3
सदस्योंका वेतन
रूपये 20,000 प्रतिमास धारा 4
2.
सदस्योंके लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता
रूपये 55,000 प्रतिमास धारा 4- क
3.
टेलीफोन भत्ता
रूपये 10,000 प्रतिमास
दैनिक भत्ता
5.
धारा 4 - ग
रूपये 2,000 प्रतिदिन 10 .
सदस्योंके लिए चिकित्सा भत्ता
धारा 7(1)
रूपये 15,000 प्रतिमास "
अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022
क्रमांक 10027 /डी. 94/21-अ/ प्रारू./छ. ग ./22 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 सितम्बर 2022
1140(1)
CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2022)
THE CHHATTISGARH VIDHAN SABHA SADASYA VETAN, BHATTA TATHA PENSION ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022 .
An Act further to amend the Chhattisgarh Vidhan Sabha sadasya vetan , bhatta tatha pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- third Year of the Republic ofIndia , as follows : -
1.
Short title and commencement .
(1) This Act may be called the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha pension ( Sanshodhan) Adhiniyam, 2022 .
(2) Itshall Come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
2.
Amendment of Schedule .
For the entries relating thereto of serial number 1 , 2 , 3 , 5 and 10 of Schedule of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadasya Vetan , Bhatta Tatha Pension Adhiniyam , 1972 (No. 7 of 1973) , the following entries shall be substituted , namely: -
(3)
(4)
(1)
(2)
Section 3
Salaries of Member
"1 .
Rupees 20,000 permensem
Section 4
2.
Constituency allowance for Members
Rupees 55,000 permensem
3.
Section 4 -A
Telephone allowance
Rupees 10,000 permensem
5.
Section 4 - C
Daily allowance
Rupees2,000 per day
10.
Section 7( 1)
Medical allowance for Members
Rupees 15,000 permensem"
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .