सहकारिता विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 सितम्बर 2022
क्रमांक/एफ 15-28/15-2/2022/2424.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा क्रमांक/एफ 15-17/15-2/2021/1 दिनांक 04-02-2022 द्वारा जारी ''राज्य के कृषकों को सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम, 2021'' में संशोधन/विलोपन कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
(1) नियम के ''प्रस्तावना'' को विलोपन करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे :-
''प्रदेश के कृषकों के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी समितियों/बैंको से संबंद्ध कृषकों को कृषि कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 01-04-2014 से ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण एवं परम्परागत गौ-पालक कृृषकों को अल्प ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि, मछली पालन को कृषि के समान संस्थागत ऋण सहायता प्रदान किया जावेगा। मछली पालन विभाग के आदेश दिनांक 02-08-2021 अनुसार मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालकों/मत्स्य समूह व समितियों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।
राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि, उद्यानिकी फसलों हेतु कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण की भांति दिनांक 01-04-2022 से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाए एवं उस ऋण पर ब्याज अनुदान देय होगा।
बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित संस्था के मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर में से प्रभावशील ब्याज दर घटाने के पश्चात् शेष राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा सहकारी बैंकों/समितियों को की जावेगी। इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-''
(2) नियम की कंडिका "04 प्रभावशील ब्याज दरें" में खण्ड (चार) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावे, - ''(चार) उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण - ब्याज अनुदान नियम की पात्रता के नियम (2) (बारह) में वर्णित उद्यानिकी कृषकों हेतु दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋण रूपये 3.00 लाख की सीमा तक ब्याज मुक्त (0% ब्याज दर) होगा।''
हस्ता./-
(पी.एस. सर्पराज) उप-सचिव.