⎯ चिकित्सा शिक्षा (आयुष) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 21-06/2007/नौ/55-3. - औषधि नियम, 1945 के नियम 152 एवं नियम 160ए के अनुसरण
में तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 21-06/2007/नौ/55-03 दिनांक 12 जून, 2019 को अतिष्ठित करते
हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. विजय कुमार साहू, सहायक संचालक, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी
तथा होम्योपैथी, को समस्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिये क्रमशः उक्त नियम के भाग-सोलह के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन
प्राधिकारी तथा भाग-सोलह (ए) के प्रयोजन के लिये अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु भी नियुक्त करती
है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सचिव.
अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2022
क्रमांक एफ 21-06/2007/नौ/55-3. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में
इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा
प्रकाषित किया जाता है।
Atal Nagar, the 19th September 2022NOTIFICATION
No. F 21-06/2007/IX/55-3. ⎯ In pursuance of rule 152 and rule 160A of the Drugs Rules, 1945 and in supersession of this Department's Notification No. F-21-06/2007/IX/55-3 dated 12th June, 2019, the State Government, hereby, appoints Dr. Vijay Kumar Sahu, Assistant Director, Ayurved Yoga and Naturopathy Unani and Homeopathy for the whole State of Chhattisgarh to also act as Licensing Authority for the purpose of part XVI and Approving Authority for the purpose of Part XVI(A) of the said rules, respectively.