⎯ महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 सितम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-3/2013/1672/मबावि/50.⸺ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम,
2015 (2016 का सं. 2) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार
एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को किशोर न्याय बोर्ड के
अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए, कॉलम (3) में उल्लिखित क्षेत्र के लिए प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में सम्मिलित
करते हुए, किशोर न्याय बोर्ड का पुर्नगठन करती है, अर्थात्ः-
सारणी
| क्र. | किशोर न्याय बोर्ड का नाम | क्षेत्र/राजस्व जिले | किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मजिस्ट्रेट) का नाम |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा | दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा | श्री अविनाश कुमार दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दंतेवाड़ा |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष सचिव.
Atal Nagar, the 14th September 2022
NOTIFICATION
TABLE| S. No. | Name of the Juvenile Justice Board | Area/Revenue District | Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Dantewada, Bijapur, Sukma | Dantewada, Bijapur, Sukma | Shri Avinash Kumar Dubey, JMFC, Dantewada |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
POSHAN CHANDRAKAR, Special Secretary.