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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) संबंधी

Published 19 September 2022

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
580
Notification no.
क्रमांक एफ 10-42/2022/वा.क.(आब.)/पांच (77) एवं (78)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-19.580
Languages
English, Hindi

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⎯ वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-42/2022/वा.क.(आब.)/पांच(77). - छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌

1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए,

राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1/ नियम 8(1) के ''(ग-2)'' के पश्चात्‌ निम्नानुसार ''(ग-3)'' उपखण्ड अंतःस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ग-3) एफ.एल.3(ग) (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति)''ः-एफ.एल.3(ग) अनुज्ञप्ति छाीगसढ़ पर्यटन मण्डल के स्वामित्व

की इकाईयों (होटलों) को प्रदान की जावेगी। ऐसे इकाईयों (होटलों) के रेस्टोरेंट एवं कमरों में आगन्तुकों को

उनके स्वयं के उपभोग हेतु, अनुज्ञप्त परिसर में, भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विदेशी मदिरा का विक्रय

किया जा सकेगा। यह अनुज्ञप्ति ऐसे मापदण्ड तथा भोजन की सुविधायुक्त, छाीसगढ़ पर्यटन मण्डल के ऐसे

इकाईयों (होटलों) को दी जायेगी जैसा कि, राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए। यह अनुज्ञप्ति छाीसगढ़

पर्यटन मण्डल अथवा उनके आबंटिती किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था को प्रदान किया जा सकेगा।

2/ नियम-8(1)(क), 8(1) (कक-1), नियम 8(2), नियम 8(3), नियम 8(6), नियम 8(7), नियम 14 (1), नियम 14

(2), नियम 14(6), नियम 18(6), नियम 18(9), नियम 19(1) एवं नियम 20 में शब्द समूह ''एफ.एल.3(ख)'' के

पश्चात्‌ शब्द समूह ''एफ.एल.3(ग)'' अतःस्थापित किया जावे।

3/ प्रारूप ''एफ.एल.3(ख)'' के पश्चात्‌ निम्नानुसार नवीन प्रारूप ''एफ.एल.3(ग)'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ :-

प्रारूप

एफ.एल.3(ग)

पर्यटन बार अनुज्ञप्ति

वार्षिक लायसेंस फीस ...........................

लायसेंस क्रमांक चालान क्रमांक - ...............................

दिनांक - ................................

छाीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग-3) के अधीन तथा

अनुज्ञप्ति फीस रूपयेे ........................ (अक्षरी ............................... केवल) जिसका अग्रिम संदाय किया जा चुका है, के

प्रतिफल में, यह अनुज्ञप्ति ....................................................निवासी ............................. जिला ................. को ...................................

.................................में जिसकी परिसीमाएं इसमें अनुलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में स्थित पर्यटन बार .......................................

.............................................................................. में विदेशी मदिरा खुली बोतलों में विक्रय करने की अनुज्ञप्ति दिनांक

....................... से ......................... तक के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित शर्तो के अघ्यधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

-ः शर्ते :-

(1) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का क्रय जिले के ऐसे विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से करेगा, जैसा कलेक्टर

द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

(2) विदेशी मदिरा, पर्यटन बार में आने वाले आगन्तुकों को भोजन अथवा हल्के भोजन के साथ विक्रय की जावेगी।

2(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक बार रूम (मदिरापान का स्थान), एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) एवं मदिरा

परोसने के एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।

(3) अनुज्ञप्तिधारक खुली बोतलों से केवल फुटकर (लूज) विदेशी मदिरा का विक्रय करेगा।

(3)(क) विदेशी मदिरा फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी हेतु विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट के लिए निर्धारित फुटकर

विक्रय दर से न्यूनतम 20 प्रतिशत अधिक दर पर इस अनुज्ञप्त परिसर में विक्रय किया जावेगा. इस प्रकार

अनुज्ञप्तिधारियों को मदिरा का खुली बोतलों से फुटकर (लूज) विक्रय हेतु विक्रय दर इस प्रकार निर्धारित करना

होगा, जो विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विक्रय की जाने वाली मदिरा की फुटकर विक्रय दर से कम से

कम 20 प्रतिशत अधिक हो।

(4) बार में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाए गए होलोग्राम के अतिरिक्त

विदेशी मदिरा एफ.एल.3(ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा होलोग्राम लगाया जावेगा। होलोग्राम का कलर लाल रंग का

होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोषालय में जमा कर संबंधित जिले के आबकारी

कार्यालय से होलोग्राम प्राप्त कर, मदिरा परेषण के पूर्व मदिरा के प्रत्येक नग पर उक्त होलोग्राम चस्पा होना

सुनिश्चित करेगा। प्राप्त होलोग्राम का प्रतिदिन लेखा-जोखा पंजी में रखा जाना सुनिश्चित करेगा।

(5) अनुज्ञप्तिधारी मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त विदेशी मदिरा का स्टॉक व विक्रय नहीं करेगा।

(6) माल्ट मदिरा से भिन्न विदेशी मदिरा (स्प्रिट) का सम्पूर्ण स्टॉक विक्रय हेतु खोली गई बोतल को छोड़कर

न्यूनतम क्वार्ट बोतल क्षमता की सीलबंद बोतलों में किया जाएगा। क्वार्ट बोतल क्षमता से कम परिमाण की

सीलबंद अथवा खाली बोतले कब्जें में रखना निषिद्ध है। परन्तु विदेशी मदिरा माल्ट पर यह प्रतिबंध लागू नहीं

होगा।

(6)(क) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय स्प्रिट की 240 क्वार्ट बोतल का और बीयर की 480 बोतल से अधिक का स्टॉक

नहीं रखेगा।

''परन्तु होटल के श्रेणी अथवा स्तर तथा कमरों की संख्या एवं अधिभोग को दृष्टिगत रखते हुये आबकारी

आयुक्त उक्त मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा स्प्रिट, बीयर सहित का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकेगा।''

(6)(ख) विदेशी मदिरा एफ.एल.3(ग) पर्यटन बार अनुज्ञप्तिधारी को विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान से बेची जाने वाली

विदेशी मदिरा (स्प्रिट) की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये

1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ) तक की विदेशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जावेगा, अर्थात्‌ एफ.एल.

3(ग) लायसेंस के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सम्बद्ध विदेशी मदिरा फुटकर दुकान से

विदेशी मदिरा की भण्डागार प्रदाय दर (काऊन्टर वेलिंग ड्‌यूटी/आबकारी शुल्क को छोड़कर) रूपये 1500/-

तक की विदेशी मदिरा का प्रदाय नहीं किया जावेगा।

(7) अनुज्ञप्तिधारी प्राप्त स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र एवं बीजक (इनवाइस) उचित अनुक्रम में सुरक्षित रखेगा तथा

प्राधिकृत अधिकारियों के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्त की गई, स्टॉक की गई और विक्रय की गई विदेशी मदिरा का सही लेखा प्रतिदिन संधारित

करेगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 27 तथा 30 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से

आबद्ध है।

(9)(क) अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (गांधी जयंती), 18 दिसम्बर (गुरू घासीदास जयंती),

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), मोहर्रम व होली (जिस दिन रंग खेला

जाये) और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया

जाये, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों अपरान्ह 12ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक खुला रहेगा,

अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलापों आदि

के कारण से भी अनुज्ञप्त परिसर को बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनाें में अनुज्ञप्त

परिसर की बंदी के लिए कोई प्रतिकार देय नहीं होगा।

(9)(ख) अनुज्ञप्तिधारी के लिए लायसेंस शर्ताें के सम्य्‌क अनुपालन एवं अधिरोपित शास्ति आदि की बकाया वसूली के

लिए लायसेंस फीस के 25% भाग के समतुल्य राशि नगद चालान अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक/शेड्‌यूल कामर्शियल

बैंक की बैंक गारंटी के रूप में जमा करना होगी, जिसकी समयावधि आगामी वर्ष के 30 जून तक होगी जिसे

वर्ष के समाप्ति पर कोई राशि बकाया न रहने पर मुक्त कर दी जावेगी।

(10) इस अनुज्ञप्ति की किसी शर्त, या छाीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन

बनाए गए किसी नियम अथवा आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के उल्लघंन पर यह

अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निलंबित या रद्ध की जा सकेगी।

कलेक्टर

दिनांक : .......................

जिला ....................(छ.ग.)

अनुसूची

स्थल का वर्णन अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएॅं
उार पूर्व दक्षिण पश्चिम

दिनांक :........................

सत्यापनकर्ता

(आबकारी अधिकारी)

4/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

अधिसूचना

सारणी

क्र. अनुज्ञप्ति का प्रकार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस
1 2 3
1. एफ.एल.3(ग) अनुज्ञप्ति (पर्यटन बार अनुज्ञप्ति) रु. 1,00,000/-

2/ यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 सितम्बर 2022

क्रमांक एफ 10-42/2022/वाक(आब)/पांच(78). - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के

अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से

एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 12th September 2022

NOTIFICATION

No. F 10-42/2022/CT(Ex.)/V(78) .- In Exercise of the powers conferred by (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) of Rule 8 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, the State Goverment hereby, prescribes the annual licence fee as shown in column (3) of the table given below for the licence mentioned in the column (2) :-

TABLE

S.No. Type of license Annual license fee
1 2 3
1 F.L.3(c) (Tourism Bar licence ) Rs. 1,00,000/-

2/ This Notification shall come into force with effect from the date issued.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,

A.P. TRIPATHI, Special Secretary.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 19 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-19.580/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-19.580.