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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

‘‘छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996’’ में संशोधन संबंधी

Published 20 September 2022

Department
वाणिज्यिक कर विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
588
Notification no.
क्रमांक एफ 10-36/2022/वा.क.(आब.)/पांच(82)
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-20.588
Languages
English, Hindi

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 वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-36/2022/वा.क.(आब.)/पांच(82).⸺ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन्‌ 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्‌द्वारा, ''छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996'' में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

1. नियम 8(1) ''(च)'' के स्थान पर निम्नानुसार नियम 8(1) ''(च)'' प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(च) एफ.एल.6 (सैनिक केन्टीन थोक अनुज्ञप्ति)''ः- सैनिक केन्टीन का एफ.एल.6 अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल.7 या एफ.एल.8 के अनुज्ञप्तिधारकों को थोक विक्रय कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ. एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय करके अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करेगा।''

2. प्रारूप एफ.एल.-6 की शर्त क्रमांक ''(1)'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''(1)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

''(1) अनुज्ञप्तिधारक अपनी/उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।''

3. नियम 8(1) ''(छ)'' के स्थान पर निम्नानुसार नियम 8(1) ''(छ)'' प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(छ) एफ.एल.7 (सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति)''ः- सशस्त्र सेनाओं, सीमा सुरक्षा-बल, इण्डो-तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई पैरा मिलिट्री बल से अनुमोदित एवं संबद्ध सैनिक केन्टीन का एफ.एल. 7 अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा रख सकेगा और एफ.एल. 8 के अनुज्ञप्तिधारक को अथवा वास्तविक रक्षा एवं पुलिस कर्मियों को जो सुसंगत विनियमों के अधीन सम्यक्‌ रूप से ऐसे केन्टीनों से ऐसा क्रय करने हेतु प्राधि—त हों, विदेशी मदिरा का विक्रय कर सकेगा। विक्रय सीलबन्द बोतलों में किया जाएगा। परिसर में उपभोग किया जाना निषिद्ध होगा। अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपना स्टाक प्राप्त करेगा।''

4. प्रारूप एफ.एल.-7 की शर्त क्रमांक ''(1)'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''(1)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

''(1) अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) के अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ क्रय करेगा।''

5. नियम 8(1) ''(ज)'' के स्थान पर निम्नानुसार नियम 8(1) ''(ज)'' प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात्‌-

''(ज) एफ.एल.8 (सैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति)''ः- एफ.एल. 8 में सैनिक विनोद गृह का अनुज्ञप्तिधारक सेना अथवा पैरा मिलिट्री कर्मियों के लिए चलाए जा रहे विनोद-गृह (क्लब) अथवा भोजनालय (मैस) में उक्त विनोद-गृह अथवा भोजनालय के वास्तविक सदस्यों अथवा उनके अतिथियों को अनुज्ञप्त परिसर में उपभोग हेतु विदेशी मदिरा रख सकेगा और विक्रय कर सकेगा तथा एफ.एल. 8 का अनुज्ञप्तिधारक राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल. 10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से प्रदाय लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।''

6. प्रारूप एफ.एल.-8 की शर्त क्रमांक ''(1)'' के स्थान पर निम्नानुसार शर्त क्रमांक ''(1)'' प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

''(1) अनुज्ञप्तिधारी राज्य के एफ.एल. 6 अथवा एफ.एल. 7 अथवा एफ.एल. 10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारित मदिरा से, यथास्थिति विहित समस्त फीस/शुल्क का भुगतान करने के पश्चात्‌ विदेशी मदिरा का क्रय करेगा।''

7. नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड ''(ट)'' मेें शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी, एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख द्वारा भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टॉक को छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित करावेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे।

8. प्रारूप एफ.एल.-10 की शर्त क्रमांक ''(2)'' मेें शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का विक्रय केवल छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख अनुज्ञप्तिधारियों से करावेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे।

9. नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड ''(ट-1)'' के शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारक, भण्डारित मदिरा का विक्रय छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक को ही कर सकेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे।

10. प्रारूप एफ.एल.-10क की शर्त क्रमांक ''(4)'' के शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, अपना स्टॉक केवल छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को ही विक्रय करेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे। 11. नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड ''(ट-3)'' के शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारक, भण्डारित मदिरा का विक्रय छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक को ही कर सकेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे।

12. प्रारूप एफ.एल.-10ख की शर्त क्रमांक ''(4)'' के शब्द समूह ''अनुज्ञप्तिधारी, अपना स्टॉक केवल छाीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/'' के पश्चात्‌ तथा शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को ही विक्रय करेगा।'' के पूर्व शब्द एवं अंक समूह ''एफ.एल.6,'' अंतःस्थापित किया जावे। 13. नियम 10 (1) (क) में शब्द समूह एवं अंक ''एफ.एल.6'' विलोपित किया जावे।

14. नियम 14 (1) के स्थान पर निम्नानुसार नियम 14 (1) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्‌ :-

14(1) 1.1 एफ.एल.1, एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1घ, एफ.एल.1(घघ), एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2क, सी.

एस.2ख, सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट), मदिरा दुकान का अनुज्ञप्तिधारक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा भण्डारित मदिरा से क्रय कर, परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। 1.2 एफ.एल.2, एफ.एल.3, एफ.एल.3(क), एफ.एल.3(ख), एफ.एल.3(ग), एफ.एल.4, एफ.एल.4(क), एफ.एल.5 एवं एफ. एल.5(क) के अनुज्ञप्तिधारक, राज्य में संचालित एफ.एल.1, एफ.एल.1क, एफ.एल.1कक, एफ.एल.1घ, एफ.एल. 1(घघ), एफ.एल.1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2(घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट के अनुज्ञप्तिधारी से क्रय कर, परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

1.3 एफ.एल. 6, अनुज्ञप्तिधारक राज्य के छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से मदिरा का परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा एवं राज्य के एफ.एल. 7, एफ.एल. 8 अनुज्ञाप्तधारी को विक्रय करेगा।

1.4 एफ.एल. 7 अनुज्ञाप्तधारी, राज्य के एफ.एल. 6 अनुज्ञप्तिधारी अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। 1.5 एफ.एल. 8 अनुज्ञप्तिधारी राज्य में संचालित एफ.एल. 6, एफ.एल. 7 अथवा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ. एल.10(क) एवं एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

1.6 एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) के गोदामों में, एफ.एल.10(क) एवं एफ.

एल.10(ख) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल. 9/9क अनुज्ञप्तिधारी से परिवहन करने तथा अभिप्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

15. यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 20 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-20.588/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-20.588.