कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक-150B/स्था./2022/3056.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निर्वाचन चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
अनुसूची के सरल क्रमांक 03 एवं 04 के कॉलम (9) में, अंक तथा शब्द ''02 वर्ष'' के स्थान पर क्रमशः अंक तथा शब्द ''03 वर्ष '' प्रतिस्थापित किया जाये,
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रीना बाबासाहेब कंगाले, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एवं पदेन सचिव, छ.ग. शासन विधि एवं विधायी (निर्वा.) कार्य विभाग.
Raipur, the 23rd September 2022
NOTIFICATION
AMENDMENTIn Schedule of the said rules,-
In Column (9) of serial number 3 and 4 of Schedule, for the figure and word "2 years" the figure and word "3 years" shall be substituted, respectively.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, REENA BABASAHEB KANGALE, Chief Electoral Officer & Ex-Officio Secretary, Law and Legislative Affairs (Election).