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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

अन्य पिछड़े वर्ग जातियों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु नियम संबंधी

Published 26 September 2022

Department
आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
597
Notification no.
क्रमांक एफ 16-43/2022/25-2
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-26.597
Languages
English, Hindi

00000000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5977 ]]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 26 सितम्बर 2022- -आश्विन 4, शक 1944

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-43/ 2022 / 25-2.- राज्य शासन एतद्वारा अन्य पिछड़े वर्ग जातियों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ

(1 ) ये नियम " छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद् नियम, 2022 " कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं-

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) " सभा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ विधान सभा,

(ख) " अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अंतर्गत नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष,

(ग) " परिषद्" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गठित छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद्,

(घ) " सदस्य " से अभिप्रेत है , परिषद् के सदस्य,

(ड. ) " प्रस्ताव" से अभिप्रेत है, परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किए गए मामले के विवरण और इसमें किसी प्रस्ताव का मूल प्रस्तावित और / या स्वीकृत संशोधन शामिल है ,

(च) " सचिव" से अभिप्रेत है, परिषद् के सचिव और वे प्रमुख सचिव , सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव या उप सचिव जो भी पदाभिहित हों, होंगे ,

(ज) " अन्य पिछड़ा वर्ग " से अभिप्रेत है, ऐसी अन्य पिछड़ा वर्ग , जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2022

3. परिषद् की रचना-

(1) इस सलाहकार परिषद में कुल 40 सदस्य होंगे , जिसमें राज्य विधान सभा में पिछड़ा वर्ग के कम से कम 10 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे तथा भारसाधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे ।

(2) भारसाधक सचिव , छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इस परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ,

4. पदावधि-

(1) नियम 5 एवं 6 के उपबंधों के अध्यधीन सभा के सदस्य जो परिषद् के लिए मनोनीत किए गए हैं, उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे , जब तक कि वे सभा के सदस्य रहेंगे । अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उतनी अवधि के लिए जितनी कि राज्य शासन उचित समझें पद धारण करेंगे ।

(2 ) उपनियम (1 ) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी परिषद् का सदस्य उस समय तक उसका सदस्य रह सकेगा, जब तक कि उसके स्थान पर किसी नए सदस्य का मनोनयन नहीं कर लिया जाता ।

5. सदस्यों का त्यागपत्र-

अध्यक्ष को छोड़कर अन्य कोई भी सदस्य अध्यक्ष को त्यागपत्र लिखित रूप में किसी भी समय प्रस्तुत कर सकेगा , ऐसा त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा इसके स्वीकृत कर लिये जाने की तारीख से प्रभावशील होगा ।

6. परिषद् में रिक्ति-

यदि अध्यक्ष के सिवाय अन्य कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना परिषद् की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें तो परिषद् उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है ।

7. रिक्त स्थानों की पूर्ति-

यदि परिषद् के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाए तो उसे नियम 3 में उपबंधित रीति से भरा जाएगा ।

8. परिषद् की बैठकें-

(1 ) परिषद् की बैठकें प्रति छःमाह में साधारणतया एक बार अध्यक्ष द्वारा निश्चित किए गए स्थान पर और तारीख को होगी ।

(2) अध्यक्ष , जब भी व उचित समझे और परिषद् के कम से कम 15 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से मांग की जाने पर परिषद् की एक विशेष बैठक छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2022

1194(1) बुला सकेगा , सदस्यों द्वारा मांग की जाने पर बुलाई जाने वाली विशेष बैठक मांग पत्र के मिलने के 20 दिवस के भीतर बुलाई जाएगी ।

(3 ) प्रत्येक सदस्य को सामान्य बैठक के लिए कम से कम पूरे 7 दिवस पूर्व तथा विशेष बैठक के लिए कम से कम पूरे 5 दिवस पूर्व सूचना दी जाएगी । सदस्यों की मांग पर बुलाई गई बैठक की सूचना में बैठक का स्थान , तारीख और समय सहित ऐसे बैठक को बुलाए जानेके कारण का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा ।

9. बैठक की अध्यक्षता-

परिषद् की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

(1 )

(2) यदि अध्यक्ष परिषद् की किसी बैठक में अनुपस्थित रहे तो सदस्यगण अपने में से किसी एक सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष प्रस्तावित करेंगे ।

10. गणपूर्ति-

(1 ) परिषद् की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित 15 सदस्यों से होगी । गणपूर्ति के बिना कोई भी कार्यवाही संपादित नहीं होगी ।

(2) यदि किसी बैठक में किसी भी समय गणपूर्ति के लिए पर्याप्त सदस्य उपस्थित न रहे तो बैठक का अध्यक्ष उसे उस समय या तारीख के लिए स्थगित कर देगा, जैसा वह उचित समझे और उसकी घोषणा तत्काल बैठक में कर देगा । स्थगित बैठक का एजेण्डा आगामी बैठक में लिया जाएगा । ऐसे बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

(3) उस स्थगित बैठक से भिन्न अन्य मुद्दा सामान्यतया ऐसे बैठक के दौरान विचार के लिए नहीं लाया जाएगा ।

11. सचिव का दायित्व-

सचिव बैठक के लिए निर्धारित एजेण्डा/ कार्यवाही की जांच करेगा और उस पर अपना मत, यदि कोई हो तो , देगा । प्रत्येक मद के संबंध में दिया गया उसका मत बैठक में उस मद को विचारार्थ लेने के पहले परिषद् के समस्त सदस्यों को सूचनार्थ प्रसारित किया जाएगा ।

12. बैठक का संचालन-

(1 ) बैठक की कार्यवाही में राज्य की पिछड़ा वर्गों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे मामले जो परिषद् के अध्यक्ष / सदस्यों तथा शासन द्वारा प्रस्तावित किया जाए , बैठक की कार्यवाही में शामिल किए जाएंगे तथापि राज्य शासन द्वारा निर्देश में प्रस्तावित मामले बैठक में अनिवार्यतः प्रस्तुत किए जाएंगे । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2022

1194(2)

(2) बैठक बुलाने के लिए दी गई सूचना में जब तक किसी कार्यवाही और प्रस्ताव का उल्लेख न हो, तब तक किसी भी बैठक में न तो कोई कार्य संपादित किया जाएगा, न कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और न ही उस पर कोई चर्चा की जाएगी । परंतु अध्यक्ष अपने विवेकानुसार किसी बैठक में ऐसा कोई कार्य संपादित करने अथवा ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दे सकेगा, जो उसकी राय में आवश्यक स्वरूप का हो और जिसका उल्लेख उचित कारणवश उस बैठक की सूचना में न किया जा सका हो ।

(3) बैठक में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित कम से कार्य संपादित किया जाएगा परंतु यदि कोई सदस्य कार्य के किसी विशेष मद को प्राथम्य देना प्रस्तावित करें तो अध्यक्ष उस प्राथम्य प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करेगा और उस प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में डाले गए मतों के बहुमत के आधार पर उस कम का निर्णय करेगा ।

(4 ) परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किसी भी विषय पर परिषद् की मंत्रणा बहुमत द्वारा निश्चित की जाएगी परंतु बराबर- बराबर मत आने पर बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा और तद्नुसार मामला विनिश्चत किया जाएगा ।

(5) राज्य शासन द्वारा भेजे गए मामलों पर परिषद् के निर्णय और उसकी राय सिफारिशों के रूप में होंगे लेकिन कोई भी सदस्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किसी भी सिफारिश के संबंध में 24 घंटे के भीतर एक असहमति टिप्पणी ( प्रिनेन्ट ऑफ डिसेन्ट) प्रस्तुत कर सकेगा और उस टिप्पणी को बैठक की कार्यवाही में शामिल किया जाएगा तथा उसे बैठक की कार्यवाही का ही अंग माना जाएगा ।

(6) परिषद् की बैठकों में बाहरी व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी ।

13. विचार विमर्श का विस्तार वाद - विवाद परिसीमा-

परिषद् की कार्यवाही यथासंभव उसी प्रकार चलाई जावेगी , जिस प्रकार कि विधान सभा की कार्यवाही चलाई जाती है । कोई भी सदस्य अपने भाषण के दौरान में: -

(1 ) ऐसे किसी भी विषय या तथ्य का उल्लेख नहीं करेगा , जिस पर न्यायिक निर्णय दिया जाने वाला हो ।

(2) परिषद् तथा विधान सभा अथवा राज्यसभा अथवा लोक सभा के किसी भी सदस्य के विरूद्ध कोई व्यक्तिगत अनुचित लांछन नहीं लगाएगा ।

दोषपूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करेगा ।

(3)

(4) भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यं के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के किसी मंत्री अथवा न्यायिक कार्य करने वाले किसी न्यायालय के आचरण पर कटाक्ष नहीं करेगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 सितम्बर 2022

1194(3) (5) राजद्रोहात्मक अथवा मानहानिकारण शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा ।

(6) बैठक की कार्यवाही में जानबूझ कर और लगातार बाधा डालने की दृष्टि से अपने भाषण क अधिकार का उपयोग नहीं करेगा ।

14. अध्यक्ष की शक्तियां-

नियम 12 के उप नियम (6) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष परिषद् के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को परिषद् की बैठक में अभिभाषण करने या उनमें शामिल होने के लिए आमंत्रित कर सकेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मतदान का अधिकार नहीं होगा ।

15. रिक्त स्थान का परिषद् की कार्यवाही में प्रभाव-

परिषद् में कोई खाली स्थान रहने अथवा सदस्यों के मनोनयन में कोई त्रुटि या अनियमितता हो जाने के आधार पर बैठक की कार्यवाही के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी ।

16. विविध-

परिषद् द्वारा पारित सभी संकल्प असहमति टिप्पणी सहित, यदि कोई हो तो तथा परिषद् के अन्य कोई पत्रादि राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए परिषद् के सचिव द्वारा प्रमुख सचिव / सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को भेजे जाएंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी.डी.सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 26 September 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-26.597/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-09-26.597.