कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 सितम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 9-34/2014/तक.शि./42.⸺ छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 (क्र. 11 सन् 2008) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति में श्री सैयद अफसर अली, अधिवक्ता को विधि सदस्य के रूप में शामिल करती है.
F. No. 9-34/2014/Tech.E/42.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Chhattisgarh Niji Vyavasyik Shikshan Sansthan (Pravesh ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2008 (No. 11 of 2008), the State Government, hereby, inclues Shri Saiyad Afsar Ali, Advocate as a Legal Member in the Admission and Fee Regulatory Committee.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल. सांकला, संयुक्त सचिव.