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छत्तीसगढ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ / दुर्ग/ 09/ 2013-2015 ."
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22 - छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई . दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 601]
अश्विन 15, शक 1944
रायपुर, शुकवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
क्र. 10931 /डी. 98 / 21 -अ / प्रारू ./ छ.ग. / 22. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 02-09-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
1201 1202
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 15 सन् 2022 )
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम , 2022 छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1.
(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा ।
संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
2.
धारा 158 का संशोधन.
छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 158 की उप- धारा (3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-
" (4 ) प्रत्येक व्यक्ति, जो राज्य सरकार या कलेक्टर या आबंटन अधिकारी व्दारा उसे मंजूर किए गये किसी पट्टे के आधार पर भूमि धारण किया हुआ है, ऐसे आबंटन तारीख से 20 वर्ष पूर्ण होने की तारीख परं, ऐसी भूमि के संबंध में भूमिस्वामी समझा जाएगा और उन समस्त
अधिकारों तथा दायित्वों के अध्यधीन' होगा, जो इस संहिता व्दारा या उसके अधीन किसी
भूमिस्वामी को प्रदत्त और उस पर अधिरोपित किये गये हैं ।"
अटल नगर, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
क्र. 10931 /डी. 98/ 21 -अ/ प्रारू ./ छ.ग. / 22. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन प्रसाद गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
1202( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022
CHHATTISGARH ACT (No. 15 of 2022 )
THE CHHATTISGARH LAND REVENUE CODE ( AMENDMENT )
ACT, 2022
An Act further to amend the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- Third Year of the Republic of India , as follows : -
1.
Short title and commencement .
( 1 ) This Act may be called the Chhattisgarh Land Revenue Code (Amendment ) Act , 2022 .
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette .
2.
Amendment of Section 158 .
After sub - section ( 3) of Section 158 of the Chhattisgarh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , ( hereinafter referred to as the Principal Act) , the following shall be added , namely : -
" (4 ) Every person , who is holding land by virtue of a lease granted to him by the State Government or the Collector or the Allotment Officer , on the date of completion of 20 years since the date of such allotment , shall be deemed to be a Bhoomiswami in respect of such 1202 ( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
land and shall be subject to all the rights and liabilities conferred and imposed upon a Bhoomiswami by or under this Code "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .