छत्तीसगढ़ शासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ 09 / 2013-2015. "
सत्यमेव जयते
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से . भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
आश्विन 15 , शक 1944
क्रमांक 602]
रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2022-
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 29 सितम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक 10759/ 2991 / 21 - ब/ छ.ग./ 2022. माननीय उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली के रिट याचिका (सिविल) कमांक 643/2015 ऑल इण्डिया जजेस एसोसिएशन विरूद्ध भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27-07-2022 द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेशित किया गया है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन विषयक की गई अनुशंसाओं को दिनांक 01-01-2016 से लागू किया जाय । अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27-07-2022 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान को दिनांक 01-01-2016 से राज्य शासन, एतद्वारा , निम्नानुसार पुनरीक्षित करता है:-
New Pay Matrix
Table- 1
Civil
District
Sr.No.
CivilJudge
Civil Judge
(Sr. Div)
CivilJudge (Jr. Div) Entry Level
II stage
District Judges (Super Time Scale)
ACCP/District
Grade) Judges (Selection
(Jr. Div) II stage ACP Entry Level
Judge (Sr. Div) I stage ACP
Civil Judge (Jr. Div) Istage ACP
Judges Entry Level)
51550-63070
27700-
70290-76-450 Existing
44700
pay scale
27700
43690- 56-470 43690
51550
70290
57700- 70290 57700
33090- 45850 33090
39530- 54010 39530
Existing
Entrypay
J-1
J-2
J-3
J -4
J-5
J-7
J-6
Level
122700
77840
92960
163030
111000
199100
144840
Year- 1
126380
Year-2
95750
114330
80180
205070
149190
167920
Year-3
130170
117760
211220
153670
82590
172960
98620
85070
Year-4
217560
134080
121290
178150
158280
101580
87620
Year-5
104630
224100
183490
138100
124930
163030
128680
90250
Year-6
188990
142240
107770
167920
Year-7
132540
92960
172960
111000
146510
194660
200500
95750
Year-8
136520
150910
178150
114330
140620
117760
98620
Year-9
206510
155440
183490
Year- 10
212710
101580
14-4840
121290
160100
188990
Year- 11
124930
149190
219090
164900
104630
194660
Year-12
107770
169850
128680
153670
Year-13
158280
174950
132540
111000
Year- 14
136520
163030
180200
114330
Year- 15
117760
Year-16
121290
124930
Year-17
Year-18
128680
132540
Year-19
136520
Year-20
1203 1204
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
Fitment/ migration from existing pay scale to the new pay matrix shall be as under
Table- II ( Fitment)
S. No.
Existing Pay
27700
2
28470
3
29240
4
30010
5
30780
6
31550
7
32320
8
33090
9
34010
10
34930
11
35850
12
36770
13
37690
14
38610
15
39530
16
40450.
17
41530
18
42610
19
43690
20
44770
21
45850
22
46930
23
48010
24
49090
25
50320
26
51550
27
52780
28
54010
29
55240
30
56470
31
57700
32
58930
33
60310
34
61690
35
63070
36
64450
37
65830
38
67210
39
68750
40
70290
41
71830
42
73370
43
74910
44
76450 New Proposed Pay 77840
80180
82590
85070
87620
90250
92960
95750
95750
98620
101580
104630
107770
111000
114330
114330
117760
121290
124930
128680
132540
132540
136520
140620
144840
149190
149190
153670
158280
163030
163030
167920
1.72960
178150
178150
183490
188990
188990
194660
199100
205070
211220
217560
224100 1204( 1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022
विद्यमान एवं पुनरीक्षित वेतनमान
छत्तीसगढ निम्नतर न्यायिक सेवा
पदनाम
क. सं.
लेवल
वर्तमान वेतनमान
(रूपये में)
1
पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)
77840-136520 J- 1
27700-770-33090-920-
40450-1080-44770
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) , प्रवेश स्तर
2.
92960-136520 J-2
33090-920-40450-
1080-45850
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) , प्रथम ए.सी.पी.
3 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) , द्वितीय ए.सी.पी.
4 सिविल जज ( सीनियर डिवीजन) , प्रवेश स्तर
5
J-3
49090-1230-54010 39530-920-40450-1080-111000-163030
J-3
39530-920-40450-1080-111000-163030 49090-1230-54010
122700-180200 J-4
43690-1080-49090-
1230-56470
सिविल जज (सीनियर डिवीजन ), प्रथम ए.सी.पी.
6
144840-194660 J- 5
51550-1230-58930-
1380-63070
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) , द्वितीय ए.सी.पी.
छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा
पदनाम
क. सं.
लेवल
वर्तमान वेतनमान
(रूपये में)
1 जिला जज (एन्ट्री लेबल ) पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)
144840-194660 J - 5
51550-1230-58930-
1380-63070
2 जिला जज ( चयन वेतनमान)
J - 6 163030-219090
57700-1230-58930-
1380-67210-1540-70290
3
70290-1540-76450
जिला जज (सुपर टाईम वेतनमान)
J - 7 199100-224100
पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण ऊपर उल्लेखित फिटमेन्ट तालिका के अनुसार टिप्पणी -न्यायिक सेवा में ए.सी.पी. वेतनमान एवं उच्चतर न्यायिक सेवा में चयन वेतनमान तथा सुपर टाईम वेतनमान की स्वीकृति की शर्ते छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा (वेतन पुनरीक्षण ) नियम , 2010 के अनुसार पूर्ववत रहेंगी । किया जायेगा । 1204 (2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 7 अक्टूबर 2022
1. वार्षिक वेतनवृद्धि: पूर्व से लागू नियम/ निर्देशों के अनुसार ही होंगी ।
2. महंगाई भत्ता:- पूर्व से लागू नियम / निर्देशों के अनुसार ही होंगी ।
3. राज्य के न्यायिक अधिकारियों के भत्तों एवं सुविधाओं आदि से संबंधित पूर्व में जारी आदेश / निर्देश पूर्ववत ही रहेगा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेश तक यथावत प्राप्त होती रहेंगी । छत्तीसगढ़ निम्नतर एवं उच्चतर न्यायिक सेवा ( वेतन पुनरीक्षण) नियम , 2010 के प्रावधान अन्य विषयों में भी उस सीमा तक प्रभावशील रहेंगे जो इस अधिसूचना से असंगत नहीं है ।
4. उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान, भत्ते तथा सुविधायें उन न्यायिक अधिकारियों को भी लागू होंगे , जो प्रतिनियुक्ति में समकक्ष पद पर कार्यरत हैं ।
5. न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं एरियर्स की अवशेष धनराशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा:
a) न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान माह अक्टूबर, 2022 देय माह नवम्बर, 2022 से किया जायेगा ।
b) दिनांक 01.01.2016 से 30.09.2022 तक के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / भत्तों के एरियर्स की देय धनराशि का नकद भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 335 / 112 / XXI - B/2018 नवा रायपुर, दिनांक 10.01.2018 के द्वारा स्वीकृत एवं प्रदत्त अन्तरिम राहत की धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नानुसार किया जायेगा:
(i ) एरियर्स की धनराशि के 25 % का नकद भुगतान माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 से तीन माह के अन्दर किया जायेगा ।
(ii) एरियर्स की कुल देय धनराशि के 25% का नकद भुगतान उसके अगले तीन माह के अन्दर किया जायेगा ।
(iii ) एरियर्स की कुल देय धनराशि के शेष 50 % का नकद भुगतान माह जून , 2023 से पूर्व अथवा माह जून, 2023 के अन्त तक किया जायेमा। 1204(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 7 अक्टूबर 2022
c) उक्त समस्त एरियर्स की धनराशि के भुगतान से पूर्व इस पर देय आयकर की कटौती भी नियमानुसार की जायेगी ।
6. उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वित विभाग के जावक क्रमांक 670/ 2022 / वित्त / नियम / चार, दिनांक 28.09.2022 के द्वारा सहमति प्रदान की गई है ।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राम कुमार तिवारी, विधि परामर्शी एवं प्रमुख सचिव.
संचालक, मुद्रण तथालेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022.