पंजीयन क्रमांक
शासन
"छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015." "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001 . "
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 610]
रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2022 - -आश्विन 19 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर , दिनांक 11 अक्टूबर 2022
क्रमांक 11027/डी. 100/21-अ/ प्रारू ./ छ.ग./ 22. छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-09-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
1219 1220
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2022
छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 16 सन् 2022 )
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022.
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004 ) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ( संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलाएगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।
(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । धारा 13 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2004 (क्र. 25 सन् 2004) की धारा 13 की उप-धारा (2 ) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः-
" (2) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो , पद धारण करेगाः
परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, यह पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाये और वह अपना पद ग्रहण न कर ले , किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगी । " 1220(1)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 11 अक्टूबर 2022
3.
धारा 22 का संशोधन.
मूल अधिनियम की धारा 22 की उप- धारा (1 ) के खण्ड (आठ) एवं (नौ) के स्थान पर , निम्नलिखित खण्ड (आठ ), (नौ) एवं (दस) प्रतिस्थापित किया जाये , अर्थात्ः-
के " (आठ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत, कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक , जो सदस्य होगा;
(नौ) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) / भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) , भिलाई के पदेन प्रभारी निदेशक/ सी.ई.ओ. एवं कार्यपालक निदेशक (कार्मिक और प्रशासन ) , जो सदस्य होगा; तथा
(दस) कुलसचिव , जो पदेन सदस्य सचिव होगा । "
अटल नगर, दिनांक 11 अक्टूबर 2022
क्रमांक 11027/डी. 100/21-अ/प्रारू./छ. ग./ 22 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 11-10-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.
1220( 2)
छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक11 अक्टूबर 2022
CHHATTISGARH ACT (No. 16 of 2022 )
THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY ( AMENDMENT ) ADHINIYAM , 2022 .
AnAct further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam , 2004 ( No. 25 of 2004 ) .
Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy- Third Year of the Republic of India , as follows : -
Short title , 1.
extent and
commencement
( 1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical (Amendment) Adhiniyam , 2022 . University
(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh .
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette .
Amendment of 2 .
Section 13 .
For sub - section ( 2) of Section 13 of the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Adhiniyam , 2004 (No. 25 of 2004 ) , the following shall be substituted , namely : -
" ( 2) The Vice- Chancellor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of 70 years , whichever is earlier :
1220(3)
छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 11 अक्टूबर 2022
Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not , in any case , exceed 6 months . "
3 .
Amendment of Section 22 .
For clause ( eight) and ( nine ) of sub - section ( 1 ) of Section 22 of the Principal Act , the following clause ( eight) , ( nine ) and (ten) shall be substituted , namely : -
" (eight) A professor , from amongst the colleges or polytechnics admitted to the privileges of the University , to be nominated by the Chancellor , after consultation with the State Government , who shall be the Member;
(nine) Ex- officio Director Incharge / C.E.O . and Executive Director ( Personnel and Administration ) Steel Authority of India Limited ( SAIL) / Bhilai Steel Plant ( BSP) , Bhilai , who shall be the Member ; and
(ten) Registrar , who shall be the ex - officio Member - Secretary . "
संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , नवा रायपुर अटल नगर से भुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .