विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 17 अक्टूबर 2022
आदेश
क्रमांक 11238/2893/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री राजकुमार देवांगन, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity) नियुक्त करता है.
उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.