महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 अक्टूबर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-6/2022/1947/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 (1) के ंप्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कॉलम-3 में अंकित संस्थाओं को कॉलम-2 में अंकित जिलों के लिए सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत करने हेतु अधिसूचित करता हैः-
विवरण निम्नानुसार हैः-
| क्र. | सेवा प्रदाता के रूप में अनुशंसित जिले का नाम | अनुशंसित संस्था का नाम | रिमार्क |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | रायगढ़ | जनमित्रम कल्याण समिति, रायगढ़ | पंजीयन हेतु |
| 2. | कांकेर | बुलबुल शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, कांकेर | पंजीयन हेतु |
| 3. | दुर्ग | कल्याणी सोशल वेलफेयर रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, भिलाई | पंजीयन हेतु |
| 4. | कबीरधाम | स्नेह सर्वोदय सेवा समिति, राजनांदगांव | पंजीयन हेतु |
| 5. | सरगुजा | फिजा एसोसिएशन, सरगुजा | पंजीयन हेतु |
| छ.ग. प्रचार एवं विकास संस्थान, अम्बिकापुर | पंजीयन हेतु | ||
| 6. | राजनांदगांव | सृजन सामाजिक संस्था राजनांदगांव | पंजीयन हेतु |
शर्तेः-
2.1 अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगा.
2.3 चयनित सेवा प्रदाता घरेलू महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे, इसके अतिरिक्त कौटुम्बिक परामर्श, चेतना कार्यक्रम तथा समुदाय को घरेलू हिंसा की रोकथाम के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव.