विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 7 नवम्बर 2022
अधिसूचना
फा. क्र. 11901/3217/21-ब/छ.ग./2022.⸺ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र 36 सन् 2003) की धारा 153 की उप-धारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छ.ग. उच्च न्यायालय की सहमति से एवं उनके ज्ञापन क्रमांक 12664/III-6-5/2001 बिलासपुर दिनांक 18-10-2022, के अनुपालन में, पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक 253/3351/ XXI-B/CG/06 दिनांक 05-01-2007 में आवश्यक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा, सम्पूर्ण मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के लिये द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय को विशेष न्यायालय अधिसूचित करता है.
F.No. 11901/3217/XXI-B/C.G./2022.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 153 of the Indian Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with concurrence of the High Court of Chhattisgarh and in compliance of its Memo No. 12664/III-6-5/2001 Bilaspur dated 18-10-2022, by making the necessary amendment in this Department's previous Notification No. 253/3351/XXI-B/CG/06, dated 05-01-2007, hereby, notify Court of II Additional District and Sessions Judge, Manendragarh as Special Court for the entire Manendragarh area.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव.