⎯ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 9 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 4-34/2021/सात-1. ⸺ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258
की उप-धारा (2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते
हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, वृक्ष कटाई के नियम, 2022 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
जहां कहीं भी शब्द ''अनुशंसा'' आया हो, के स्थान पर, शब्द ''अनुमति'' प्रतिस्थापित किया जाए।
No. F 4-34/2021/Seven-1. ⸺ In exercise of the powers conferred by clauses (Ixi) and (Ixii) of sub- section (2) of Section 258 read with Section 240 and 241 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of Felling of Trees, 2022, namely:-
AMENDMENT
In the said Rules,-
for the word, "Recommendation", wherever they occur, the word " Permission " shall be substituted.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,