वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (86).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 19 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्ः- ''(क) सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 3 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
अटल नगर, दिनांक 3 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (86).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-67/2017/वाक/पांच (86), दिनांक 03-11-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 3rd November 2022
NOTIFICATION
No. F 10-67/2017/CT/V (86).⸺ In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2019, namely:-
AMENDMENT
In the said rules, -
For clause (a) of sub-rule (1) of rule 19, the following clause shall be substituted, namely:-
"(a) Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years."
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.