सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 15 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 2-4/2008/1/एक .⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2008 ''छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल के द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान नियम, 2008'' में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की कण्डिका-7(2) में, -
शब्द ''चेक'' के पश्चात् ''द्वारा कलेक्टर के माध्यम से किया जा सकेगा'' के स्थान पर ''अथवा/RTGS/NEFT कलेक्टर अथवा राजभवन सचिवालय के माध्यम से संबंधित के खाते में सीधे भुगतान किया जा सकेगा।'' प्रतिस्थापित किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव.