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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्रीमती आराधना वर्मा, विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति संबंधी

Published 15 November 2022

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
663
Notification no.
क्र. 12316/3224/21-ब/छ.ग./2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-11-15.663
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 नवम्बर 2022

आदेश

क्र. 12316/3224/21-ब/छ.ग./2022.⸺ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन्‌ 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्‌द्वारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय, राजनांदगांव (छ.ग.) के लिये श्रीमती आराधना वर्मा, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नियुक्त करता है.

उन्हे शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल मे निर्धारित अनुसार होगी. नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 15 November 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-11-15.663/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-11-15.663.