वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 6-70/2021/वा.क.(आब.)/पांच(88).⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची-पाँच के सरल क्रमांक 2 के खण्ड (ख) में यथा प्रावधानित किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी, को केवल एक बार के लिये शिथिल करते हुए, समस्त कर्मचारियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान करते हैं।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.
अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ 6-70/2021/वा.क.(आब.)/पांच(88).⸺ भारत के संविधान के अनुछेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-11-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 11th November 2022
NOTIFICATION
No. F 6-70/2021/CT/(Ex)/V(88).⸺In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, grants to appear all employees in the Limited Departmental Competitive Examination, by relaxing for only one time, the provision "no person will be allowed to sit in the examination more than two times" in clause (B) of serial number 2 of Schedule-V of the Chhattisgarh Excise Sub-ordinate Class-III (Executive) Service Recruitment Rules, 2018.