खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 अक्टूबर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2/पार्ट.⸺ राज्य शासन एतदद्वारा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिये अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम 2020 की कंडिका 6 के प्रावधानों के अंतर्गत चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष (सड़सठ वर्ष) की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है।
2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-6(12) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी।
3. उपरोक्त नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-6(13) के अध्यधीन होगी।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.