वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्र. एफ 1-88/2007/10-1/वन.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन (मुख्यालय एवं मैदानी) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में,-
1. अनुसूची के सरल क्रमांक 4 के कॉलम (9) में, अंक तथा शब्द ''2 वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''3 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये।
2. अनूसूची के सरल क्रमांक 5 के कॉलम (9) में, चिन्ह तथा शब्द ''-तदैव-'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''3 वर्ष'' प्रतिस्थापित किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, संयुक्त सचिव.
Atal Nagar, the 11th November 2022
NOTIFICATION
AMENDMENTIn Schedule of the said rules,-
1. In column (9) of serial number 4 of Schedule, for the figure and word "2 years", the figure and word "3 years" shall be substituted.
2. In column (9) of serial number 5 of Schedule, for the symbol and word "--do--", the figure and word "3 years" shall be substituted.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DEVENDRA SINGH BHARDWAJ, Joint Secretary.