⎯ छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर
रायपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक 11222/वि.स./स्था./2022. – छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (भती तथा सेवा शतें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तयिों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 के अन्तगगत निमिगत सचिवालय (भती तथा सेवा शतें आदेश ) नियम 1990 में निम्नलिक्तखत संशोधन करते हैं । अथागत-
संशोधन
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के सेवा अधिनियम, 1981 के अधीन निमिगत सचिवालय (भती तथा सेवा शतें आदेश ) नियम, 1990 में सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड – III के पदनाम को कॉलम क्र. - 3 में दशागये अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
| स.क्र. | वतगमान पदनाम | पररवतिगत पदनाम |
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | सहायक ग्रेड - I | सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer) |
| 2. | सहायक ग्रेड - II | वररष्ठ सचिवालय सहायक (Senior Secretariat Assistant ) |
| 3. | सहायक ग्रेड - III | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (Junior Secretariat Assistant) |
2. उ िपदनाम पररवतगन इस शतग के अधीन किया जाता है कि पदनाम पररवतगन के आधार पर संबंधित कमगचाररयों द्वारा उच्चतर वेतनमान की मांग नही ं की जाएगी अथागत् पदनाम पररवतगन के बाद इनका वेतनमान पूवगवत रहेगा ।
आदेशानुसार,
हस्ता./- सचिव.