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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) का प्रकाशन संबंधी

Published 02 December 2022

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
694
Notification no.
क्रमांक- 11523/वि.स./विधान/2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-02.694
Languages
English, Hindi

0000000

छत्तीसगढ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 694 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2022- -अग्रहायण 11 , शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 (अग्रहायण 11 , 1944)

क्रमांक- 11523 / वि.स./ विधान / 2022.- छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पुरःस्थापन के पूर्वजनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

1387 1388

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022

वित्तीय वर्ष 2022-2023 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2022 कहलाएगा ।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 2 . के लिए राज्य की संचित निधि में से 43,37,75,93,832 रूपयों का दिया जाना ।

छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3 ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित 'की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम , 2022 के अनुसूची स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए 43,37,75,93,832 ( चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरानवे हजार आठ सौ बत्तीस ) रूपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2 ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे । विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

1388 ( 1) अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

संचित निधि

विधान सभा

संख्यांक

(1)

(2)

राजस्व 01 सामान्य प्रशासन

पूंजी

राजस्व 02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व 03 पुलिस

राजस्व 04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

राजस्व 06 वित्त विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी 07 वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व

राजस्व 08 भूराजस्व तथा जिला प्रशासन

राजस्व 10 वन

11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय पूंजी 12 ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय

योग

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(3)

43,46,40,700

3,46,40,700

0

0

0

60,00,100

60,00,100

0 17,37,30,000

17,37,30,000

600

0

600

0

14,00,000

14,00,000

0

100

1,29,15,01,300

1,29,15,01,400

68,870 3,15,76,68,870

3,15,76,00,000

0 25,00,00,000

25,00,00,000

राजस्व 1,00,00,00,000

पूंजी

राजस्व 13 कृषि

17 सहकारिता

राजस्व

पूंजी

राजस्व 19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

पूंजी 20 लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी

राजस्व 21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

पूंजी

पूंजी 23 जल संसाधन विभाग

राजस्व 24 लोक निर्माण कार्य- सडकें और पुल

पूंजी

राजस्व 26 संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 27 स्कूल शिक्षा

राजस्व 29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

राजस्व 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधितव्यय

राजस्व 32 जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय

राजस्व 33 आदिम जाति कल्याण

36परिवहन

राजस्व

पूंजी

राजस्व 39खाद्य , नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

0 52,69,00,000

52,69,00,000

5,50,23,00,200

0 5,50,23,00,200

200

200

0

0

55,30,00,000

55,30,00,000

2,34,93,33,800

2,35,93,33,800

1,00,00,000

0 1,51,38,00,000

1,51,38,00,000

0

200

0

200

0

600

600

0 2,00,27,00,000

2,00,27,00,000

0

2,300

2,300

0

0

2,70,04,100

2,70,04,100

7,49,462 6,27,49,462

6,20,00,000 .

0

0

41,02,57,000

41,02,57,000

0

5,13,40,000

5,13,40,000

10,81,00,000 .

9,81,00,000

0

6,03,00,000

6,03,00,000

0 34,00,00,000

34,00,00,000 1388 ( 2)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

अनुसूची

( धारा 2 और 3 देखिये )

सेवाएं और प्रयोजन अनुदान का

निम्नलिखित से अनधिक राशियां

योग संचित निधि

विधान सभा

संख्यांक

पर भारित

द्वारा अनुदत्त

(1)

(2)

राजस्व 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना

(3)

₹

0 8,65,53,68,100 8,65,53,68,100

पूंजी

1,76,68,37,300 6,40,00,000

1,70,28,37,300

पूंजी 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य- सड़कें और पुल

राजस्व 43 खेल और युवक कल्याण

राजस्व 44 उच्च शिक्षा

राजस्व 47 कौशल विकास , तकनीकी शिक्षा एवं

रोजगार विभाग

पूंजी

राजस्व 51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व

राजस्व 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

पूंजी

राजस्व 55 महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय

पूंजी

पूंजी 56ग्रामोद्योग

राजस्व

0

2,200 2,200

0

2,50,00,000 2,50,00,000

800

0

800

0 10,50,00,100 10,50,00,100

0

200 200

100

0

100

0

200 200

200

0

200

0 21,45,26,300 21,45,26,300

0

0 3,60,79,95,800 3,60,79,95,800

64 अनुसूचित जाति उपयोजना

पूंजी

राजस्व 65 विमानन विभाग

राजस्व 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण

पूंजी 67 लोक निर्माण कार्य - भवन

68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित पूंजी लोक निर्माण कार्य भवन

राजस्व

0 60,28,00,500 60,28,00,500

0 48,00,00,000 48,00,00,000

0

1,03,72,100 1,03,72,100

0

3,95,78,400 3,95,78,400

0

45,00,800 45,00,800

0 4,77,28,81,000 4,77,28,81,000

69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण

79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय पूंजी

राजस्व 81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

पूंजी योग

0

5,00,00,100

5,00,00,100.

0

37,48,84,71,032 65,54,59,132

36,83,30,11,900

राजस्व पूंजी

5,88,91,22,800 5,82,51,22,800 6,40,00,000

43,37,75,93,832 71,94,59,132

42,65,81,34,700

वृहदयोग छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

1388 ( 3)

उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1 ) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, (भारसाधक सदस्य) रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर , 2022

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

दिनेश शर्मा सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 02 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-02.694/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-02.694.