महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 1 दिसम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 12-3/2022/2102/मबावि/50.⸺ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श संशोधन नियम, 2022 अंगीकृत करती है.
No. F 12-3/2022/2102/WCD/50.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 110 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), the State Government, hereby, adopts the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Model Amendment Rules, 2022 notified by the Central Government.
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चन्द्राकर, विशेष सचिव.