Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री कमलेश उपाध्याय को नियमित करने का निर्णय संबंधी

Published 14 December 2022

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
719
Notification no.
क्र. 11664/3019/21-ब/छ.ग./2022
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-14.719
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022

आदेश

क्र. 11664/3019/21-ब/छ.ग./2022.⸺ राज्य शासन द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), कोरबा, जिला कोरबा के पद पर आदेश क्रमांक 9018/2569/21-ब/छ.ग./2020 दिनांक 28-11-2022 के जरिये श्री कमलेश उपाध्याय को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा उक्त परिवीक्षा अवधि पूूर्ण कर ली गई है, जिन्हें नियमित करने का निर्णय लिया गया है.

अतः राज्य शासन एतद्‌द्वारा विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), कोरबा, जिला कोरबा के पद पर नियुक्त श्री कमलेश उपाध्याय को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 10-12-2021 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए विशेष लोक अभियोजक (Atrocity), कोरबा, जिला कोरबा नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 14 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-14.719/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-14.719.