खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 10-122/2010/29-1.⸺ विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों की अनुसूची में, -
1. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''7. गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वर्ग - तीन तथा चारः-
| अभिधान | शुल्क प्रति नग (रू.) |
| (1) | (2) |
| 400 टन | 5000.00 |
| 300 टन | 5000.00 |
| 200 टन | 5000.00 |
| 150 टन | 5000.00 |
| 100 टन | 3000.00 |
| 80 टन | 3000.00 |
| 60 टन | 3000.00 |
| 50 टन | 3000.00 |
| 40 टन | 3000.00 |
| 30 टन | 3000.00 |
| 25 टन | 3000.00 |
| 20 टन | 3000.00 |
| 15 टन | 3000.00 |
| 10 टन | 1500.00 |
| 5 टन | 1500.00 |
| 3 टन | 750.00 |
| 2 टन | 750.00 |
| 1500 किग्रा. | 400.00 |
| 1000 किग्रा. | 400.00 |
| 500 किग्रा. | 400.00 |
| 300 किग्रा. | 300.00 |
| 250 किग्रा. | 300.00 |
| 200 किग्रा. | 300.00 |
| 150 किग्रा. | 300.00 |
| 100 किग्रा. | 250.00 |
| 50 किग्रा. | 250.00 |
| 30 किग्रा. | 250.00 |
| 25 किग्रा. | 250.00 |
| 20 किग्रा. | 150.00 |
| 15 किग्रा. | 150.00 |
| 10 किग्रा. | 150.00 |
| 5 किग्रा. | 150.00 |
| 3 किग्रा. | 150.00 |
| 2 किग्रा. | 150.00 |
| 1 किग्रा. | 150.00 |
| 500 ग्राम और उससे कम | 150.00'' |
2. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
''8-क. गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं मशीनरी वर्ग -एक तथा दो :-
| क्षमता | शुल्क (रू.) |
| (1) | (2) |
| 10 टन से अधिक | 5000.00 |
| 10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक | 4000.00 |
| 1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि.ग्रा. से अधिक | 1500.00 |
| 50 कि.ग्रा. से अनधिक किन्तु 10 कि.ग्रा. से अधिक | 400.00 |
| 10 कि.ग्रा. से अनधिक | 300.00'' |
3. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 9 की प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''(ग) अन्य उपकरण : -
| क्षमता | शुल्क (रू.में) |
| (1) | (2) |
| 100 ली. से अधिक | प्रथम 100 ली. के लिये रु. 500.00 + प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली. या उसके भाग के लिये रु. 250.00 |
| 100 ली. से अनधिक किन्तु 50 ली. से अधिक | 500.00 |
| 50 ली. से अनधिक किन्तुु 20 ली. से अधिक | 250.00 |
| 20 ली. से अनधिक | 200.00'' |
4. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 11 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् : - ''11. रेखीय मापक उपकरण : -
| टैक्सी, आटोरिक्शा मीटर | रू. 200.00 |
| अन्य मीटर | प्रथम 1000 मी. या उसके भाग के लिए रू. 100+़ प्रत्येक अतिरिक्त 100 मी. या उसके भाग के लिए रू. 10'' |
5. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 17 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-
''17. काउन्टर मशीन :-
(क) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम तक ः रूपये 30.00
(ख) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम से अधिक : रूपये 70.00''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलम पदुम एल्मा, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 14th December 2022
NOTIFICATION
No. F 10-122/2010/29-1.⸺ In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No.1 of 2010), after consultation with the Central Government, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011, namely : -
AMENDMENT
In Schedule of the said rules, -
1. For serial number 7 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -
"7. Non automatic weighing instrument electronic class-III and IV : -
| Denomination (1) | Fee per piece (Rs.) (2) |
| 400 ton | 5000.00 |
| 300 ton | 5000.00 |
| 200 ton | 5000.00 |
| 150 ton | 5000.00 |
| 100 ton | 3000.00 |
| 80 ton | 3000.00 |
| 60 ton | 3000.00 |
| 50 ton | 3000.00 |
| 40 ton | 3000.00 |
| 30 ton | 3000.00 |
| 25 ton | 3000.00 |
| 20 ton | 3000.00 |
| 15 ton | 3000.00 |
| 10 ton | 1500.00 |
| 5 ton | 1500.00 |
| 3 ton | 750.00 |
| 2 ton | 750.00 |
| 1500 kg. | 400.00 |
| 1000 kg. | 400.00 |
| 500 kg. | 400.00 |
| 300 kg. | 300.00 |
| 250 kg. | 300.00 |
| 200 kg. | 300.00 |
| 150 kg. | 300.00 |
| 100 kg. | 250.00 |
| 50 kg. | 250.00 |
| 30 kg. | 250.00 |
| 25 kg. | 250.00 |
| 20 kg. | 150.00 |
| 15 kg. | 150.00 |
| 10 kg. | 150.00 |
| 5 kg. | 150.00 |
| 3 kg. | 150.00 |
| 2 kg. | 150.00 |
| 1 kg. | 150.00 |
| 500 gram and below | 150.00" |
2. After serial number 8 of Schedule-IX, the following serial number shall be added, namely : -
"8-A. Non Automatic weighing instrument, Electronic and Machinery Class -1 and 2
| Capacity (1) | Fee (Rs.) (2) |
| Exceeding 10 ton | 5000.00 |
| Not Exceeding 10 ton but exceeding 1 ton | 4000.00 |
| Not Exceeding 1 ton but exceeding 50 Kg. | 1500.00 |
| Not Exceeding 50 Kg. but exceeding 10 kg. | 400.00 |
| Not Exceeding 10 kg. | 300.00" |
3. For entry (c) of serial number 9 of Schedule-IX, the following entry shall be substituted, namely : -
"(c) Other Instruments : -
| Capacity (1) | Fee (in Rs.) (2) |
| Exceeding 100 litre. | Rs. 500.00 for the first 100 litre + Rs.250.00 for every additional 100 litre or part thereof |
| Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre. | 500.00 |
| Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre. | 250.00 |
| Not exceeding 20 litre | 200.00" |
4. For serial number 11 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -
"11. Linear Measuring Instruments:-
| Taxi, Autorickshaw meters Rs. 200.00 | |
| Other meters | Rs. 100 for the first 1000 mtrs. or part thereof + Rs. 10 for every additional 100 mtrs. or part thereof " |
5. For serial number 17 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -
"17. Counter Machine:-
(a) Counter Machine up to capacity 10 Kg. : Rs. 30.00
(b) Counter Machine above capacity 10 Kg. : Rs. 70.00"
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM PADUM ALMA, Deputy Secretary.