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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अधीनस्थ जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन करने संबंधी

Published 22 December 2022

Department
खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
738
Notification no.
क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-22.738
Languages
English, Hindi

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 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/2021/29-2.⸺ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और (ब) के साथ पठित धारा 29 और 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्‌द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित जिला उपभोक्ता आयोग में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से चार वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता हैः-
क्र. नाम व पता अनारक्षित/महिला जिला उपभोक्ता आयोग
1. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-श्री मनहरण लाल पाण्डेय, पता-अधिवक्ता चेंबर नं. 175, अधिवक्ता कक्ष, हाईकोर्ट बिलासपुर जिला बिलासपुर (छ.ग.) अनारक्षित बिलासपुर
2. श्रीमती पूर्णिमा सिह, पति-श्री अर्जुन सिह, पता-मकान नं. 11, अमानोराविला, नियर ए.बी. कास्टल, अमेरी, बिलासपुर (छ.ग.) महिला
3. श्री अरविंद सिंह परिहार, पिता-श्री अजीत सिंह परिहार, पता-बी-258 सेक्टर-4 कमल विहार साईंस सिटी के पास रायपुर (छ.ग.) अनारक्षित धमतरी
4. कुमारी रूपा शर्मा, पिता स्वः श्री सुरेशचन्द्र शर्मा पता-रामसागर पारा (शिवचौक), धमतरी जिला धमतरी (छ.ग.) महिला
5. डॉ. आनन्द ए वर्गीस पिता-स्व. डॉ. के.एस. वर्गीस, पता-फ्लैट न . 301, कृष्णा विहार, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, सहदेव नगर, ं राजनांदगांव (छ.ग.) अनारक्षित राजनांदगांव
6. कु. यामिनी रमेश, पिता श्री ए.एन. रमेश कुमार, पता-एच. आई. जी.-आई-314 सी.जी.एच.बी. कॉलोनी बोरसी दुर्ग (छ.ग.) महिला
7. श्री इन्दरचंद राकेचा, पिता स्व. बालूराम राकेचा, पता-दल्ली रोड बालोद तहसील, जिला-बालोद (छ.ग.) अनारक्षित बालोद

2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम-6(12) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक में यथाइंगित शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत्‌ हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन होगी.

3. चयनित अभ्यार्थियों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की उनके वित्तीय अथवा अन्य लाभ नही है अथवा नही होगे.

4. चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. निर्धारित समय-सीमा में कार्यभार ग्रहण नही करने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा.

5. जिला बालोद में जिला उपभोक्ता आयोग कार्यालय का संचालन प्रारंभ होने के 30 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा. जिला बालोद में नियुक्ति सदस्य को जिला उपभोक्ता आयोग कार्यवाही प्रारंभ होने उपरांत नियमानुसार वेतन एवं भत्ते की पात्रता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.
Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 22 December 2022. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-22.738/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2022-12-22.738.