महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ 11-5/2022/2652/मबावि/50.⸺ राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार 05 वर्षों के लिए स्थायी पंजीयन करता हैः-
| . | संस्था का नाम | डाक का पूरा पता | जिले का नाम | बाल देखरेख संस्था की प्रकृति | स्वीकृत क्षमता | पंजीयन क्रमांक | |
| बालक बालिका | |||||||
| 1 | जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन, तमनार, रायगढ़ | जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन (जिन्दल चिल्ड्रन होम बालिका) सावित्री नगर, तमनार, जिला, रायगढ़ (छ.ग.) | रायगढ़ | बालगृह (बालिका) | - | 50 | 07/RIG/22-23 |
| 2 | जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन, तमनार, रायगढ़ | जे.एस.पी.एल फाउन्डेशन (जिन्दल चिल्ड्रन होम बालक) सावित्री नगर, तमनार, जिला, रायगढ़ (छ.ग.) | रायगढ़ | बालगृह (बालक) | 50 | - | 08/RIG/22-23 |
शर्तेंः-
1. यह पंजीयन, अधिसूचना जारी होने की तिथि से पॉच वर्षो के लिए वैध होगा। 3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित नियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पोषण चंद्राकर, विशेष सचिव.