स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
अधिसूचना
क्रमांक एफ-25-22/2018/17-दो.⸺ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 68 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शित क्षेत्रों के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी के रूप में, तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है :-
| क्रमांक | न्याय निर्णयन अधिकारियों के नाम | क्षेत्र/जिला |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई |
| 2 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी |
| 3 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | सारंगढ़-बिलाईगढ़ |
| 4 | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी | सक्ती |
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रसन्ना आर, आयुक्त.
अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2022
क्रमांक एफ-25-22/2018/17-दो.⸺ भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर, 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। Atal Nagar, the 11th November 2022
NOTIFICATION
No. F 25-22/2018/17-two.⸺ In exercise of the power, conferred by sub section (1) of Section 68 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), the State Government, hereby appoints the following Additional District Magistrates as Adjudicating Officer for the area indicated against each with immediate effects :-
| No. | Name of the Adjudicating Officer | Area/District |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Additional District Magistrate | Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai |
| 2 | Additional District Magistrate | Mohla-Manpur-Ambagarh Chowki |
| 3 | Additional District Magistrate | Sarangarh-Bilaigarh |
| 4 | Additional District Magistrate | Sakti |
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRASANNA R, Commisnor.