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छत्तीसगढशासन
पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015 . " "बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 ."
सत्यमेव जयते
छत्तीसगढ़ राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
रायपुर , बुधवार , दिनांक 4 जनवरी 2023- पौष 14 , शक 1944
छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
रायपुर, बुधवार , दिनांक 4 जनवरी , 2023 (पौष 14, 1944)
क्रमांक-314 /वि.स./ विधान / 2023. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक , 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) जो बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023
छत्तीसगढ़ विधेयक (क्रमांक 22 सन् 2022)
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022.
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) को और संशोधित करने हेतु विधेयक ।
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ.
1. (1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3 ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।
धारा 6 का संशोधन.
2. छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम, 2002 (क्र. 21 सन् 2002) की धारा 6 की उप- धारा (1 ) के खण्ड (चार) के उप - खण्ड (ख ) के पैरा (तीन) की सारणी के सरल कमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल कमांक जोड़ा जाये , अर्थात्ः-
स.क्र.
देय शास्ति (प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(1)
पार्किंग में कमी का प्रतिशत (2)
"3
(3) प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये "
50 प्रतिशत से अधिक एवं 75 प्रतिशत तक छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023
12(1) उद्देश्य एवं कारणों का कथन
यतः , राज्य में अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के प्रयोजन के लिए , छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम , 2002 (क 21 सन् 2002 ) के अंतर्गत अनधिकृत विकास के प्रकरणों के नियमितिकरण हेतु विचार करने के पश्चात् निर्णय लिया गया है;
और यतः, नियमितिकरण के इस कार्य में , अपेक्षित प्रतिक्रिया विशेषकर गैर- आवासीय अनधिकृत विकास के नियमितिकरण हेतु अधिनियम में संशोधन किये जाने से नियमितिकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण हो सकेगा तथा प्रकरणों के त्वरित निराकरण के साथ - साथ नये आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जा सकेगा । इस संशोधन से अनधिकृत विकास के नियमितिकरण के साथ राज्य को इस मद से राजस्व की भी प्राप्ति होगी ।
अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।
रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर , 2022
मोहम्मद अकबर आवास एवं पर्यावरण मंत्री, (भारसाधक सदस्य) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023
12(2)
उपाबंध
छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम , 2002 (क्रमांक-21 सन् 2002 ) की धारा 6 के उपधारा (1 ) के खण्ड (चार) के उप खण्ड (ख ) के पैरा (तीन) एवं उसकी सारणी का उद्धरण
धारा -6 (1 ) (चार) (ख) के पैरा (तीन) एवं उसकी सारणी का सरल क्रमांक-2 (तीन) दिनांक 01.01.2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास / निर्माण , जिनकी भवन अनुज्ञा / विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो , ऐसे भवनों में , यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण किया जा सकेगाः-
स.क. पार्किंग में कमी का प्रतिशत
देय शास्ति
(प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए)
(1) (2)
(3)
1. 25 प्रतिशत तक
प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये
2. 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये
दिनेश शर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.