Servants of Knowledge
Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) संबंधी

Published 04 January 2023

Department
छ.ग. विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
7
Notification no.
क्रमांक-313/वि.स./विधान/2023
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-01-04.7
Languages
English, Hindi

100

छत्तीसगढ़ शासन

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ /दुर्ग/ 09 / 2013-2015."

सत्यमेव जयते

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतुअनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001 . "

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी 2023- -पौष 14 , शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023 (पौष 14, 1944)

क्रमांक-313 / वि.स./विधान / 2023. छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) जो बुधवार, दिनांक 04 जनवरी , 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

हस्ता./- (दिनेश शर्मा) सचिव.

13 14

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक , 2022 .

विषय सूची

खण्ड

विवरण

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

2. निर्वचन खण्ड.

3. सार्वजनिक मार्गों / स्थान में जुआ खेलना, सहायता और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति.

4. जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या उसका भारसाधक होने के लिए शास्ति.

5. जुआ घर में पाये जाने के लिये शास्ति.

6. वर्ली , मटका का या जुआ / सट्टा के अन्य रूप से संबंधित अंकों, संख्याओं , चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दण्ड.

7. ऑनलाईन जुआ के लिए शास्ति.

8. जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने के लिए शास्ति.

9. गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पते देने के लिए शास्ति.

10. इलेक्ट्रॉनिक / प्रिन्टमिडिया में विज्ञापन का प्रतिषेध .

11. धारा 10 के उल्लंघन के लिए शास्ति.

12. कंपनी द्वारा अपराध.

13. पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति.

14. रजिस्टर / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा लेख का अभिग्रहण.

15. अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना.

16. अपराधों का संज्ञान एवं विचारण.

17. नियम बनाने की शक्ति.

18. निरसन एवं व्यावृत्ति.

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(1)

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक , 2022.

छत्तीसगढ़ राज्य में जुआ तथा सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोंपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, तथा जुआ एवं ऑनलाईन जुआ के रूप में उभरती सामाजिक बुराई की रोकथाम , और परिवारों के प्रति उत्पन्न होने वाले संभावित आर्थिक संकट के निवारण के लिए तथा उससे संबंधित या उनके आनुषांगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक;

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो,-

1.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

(1 ) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 कहलायेगा ।

(2 ) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होगा ।

निर्वचन खण्ड.

2. (1) इस अधिनियम में,-

(क) "जुआ " में बाजी लगाना या दांव लगाना अथवा आर्थिक लाभ हेतु ऑनलाईन बाजी या दांव लगाना शामिल है, किन्तु लॉटरी शामिल नहीं है ;

कोई संव्यवहार, जिसके द्वारा किसी क्षमता में, चाहे जो कुछ भी हो , व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति को छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(2)

किसी क्षमता में, चाहे जो कुछ भी हो, बाजी लगाने अथवा दांव लगाने के लिये नियोजित करता है, अथवा एक अन्य व्यक्ति के साथ बाजी लगाने अथवा दाँव लगाने के लिए किसी क्षमता में , चाहे जो कुछ भी हो , एक अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है, " जुआ " होना माना जाएगा ।

बाजी लगाने अथवा दांव लगाने के संबंध में धन में अथवा अन्यथा ईनामों अथवा पुरस्कारों की प्राप्ति अथवा दांवो के वितरण का संग्रह अथवा याचना अथवा कोई कृत्य , जो बाज़ी लगाने अथवा दाँव लगाने की सहायता करने अथवा सुकर बनाने अथवा ऐसे संग्रह, याचना, प्राप्ति अथवा वितरण के लिए आशयित है, भी "जुआ" होना माना जायेगा ।

(ख) "जुआ के उपकरण " अभिव्यक्ति "जुआ के उपकरण " में जुआ के विषयक अथवा संसाधनों के रूप में प्रयोग की गई अथवा प्रयोग किये जाने के लिए आशयित ताश, पासे, खेलने हेतु टेबल , कपड़ा, छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(3) बोर्ड , कोई वस्तु, रजिस्टर, अभिलेख अथवा इलेक्ट्रानिक अभिलेख , इलेक्ट्रानिक डिवाईस , मोबाईल एप , इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर आफ फन्डस के प्रयोजन से किया गया अथवा प्रयोजन के लिए आशयित कोई दस्तावेज / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख , किसी जुआ के आगम तथा जुआ से संबंधित धन अथवा अन्यथा वितरित किए गए अथवा वितरित किये जाने वाले कोई ईनाम अथवा पुरस्कार शामिल हैं ।

(ग) "जुआ घर" से अभिप्रेत है- जुआ के मामले में -

(क) किसी वस्तु के व्यापारिक मूल्य पर अथवा ऐसे मूल्य का कथन करने में अथवा व्यापारिक मूल्य में परिवर्तन की धनराशि पर अथवा ऐसे परिवर्तन की धनराशि का कथन करने में प्रयोग की गई संख्या के अंकों पर, अथवा

(ख) किसी स्टॉक अथवा अंश के बाजार मूल्य पर अथवा ऐसे मूल्य का कथन करने में 14(4)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

प्रयोग की गई संख्या के अंकों पर, अथवा

(ग) वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटना के घटने अथवा न घटने पर, अथवा

(घ) वर्ली, मटका, सट्टा के संबंध में घोषित आरंभिक , मध्य या अंत की संख्याओं या अंकों या चिन्हों या प्रतीकों या तस्वीरों के कथन करने के लिए प्रयुक्त संख्यायें या अंक या चिन्ह या प्रतीक या तस्वीरें, अथवा

(ड. ) किसी खेल या खेल के किसी अन्य रुप के संबंध में कोई दांव अथवा बाजी लगाने के लिये आरंभिक , मध्य या अंत की संख्याओं या अंकों या चिन्हों या प्रतीकों या तस्वीरों को व्यक्त करने अथवा दर्शित करने के लिए प्रयुक्त संख्या या अंक या चिन्ह या प्रतीक या तस्वीरें,

जो किसी घर, कमरे , टेन्ट, अहाते , जगह , यान, जहाज या सायबर स्पेस, ऑनलाईन जुआ प्लेटफार्म या अन्य छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023

14(5) स्थान, चाहे जो कुछ भी हो , जिसमें ऐसा जुआ होता है अथवा जिसमें जुआ के उपकरण रखे जाते है अथवा ऐसे जुआ के लिए उपयोग करने अथवा रखने वाले व्यक्ति के लाभ या फायदे के लिये प्रयोग किए जाते हैं ।

(घ) "ऑनलाईन जुआ" से अभिप्रेत है जुआ के किसी अन्य रूप को, किसी नाम से , चाहे वह कुछ भी हो, के अधीन अथवा किसी रूप की युक्ति को स्वीकार करके , किन्हीं अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों के संयोजन अथवा किसी चयन की पद्धति से, किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अथवा जुआ के किसी मामले में ऑनलाईन सम्मिलित होना अथवा ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों को कम्प्यूटर , कम्प्यूटर संसाधन , कम्प्यूटर नेटवर्क , कम्प्यूटर सिस्टम या मोबाईल एप या इन्टरनेट या किसी संचार उपकरण , इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन, साफ्टवेयर या किसी 14(6)

छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023

वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त करना अथवा ऑनलाईन प्राप्त करने का प्रयत्न करना अथवा ऑनलाईन प्राप्त करने का दुष्प्रेरण करना ।

स्पष्टीकरण - इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दावली कम्प्यूटर संचार उपकरण , कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर संसाधन, कम्प्यूटर सिस्टम , साईबर कैफे और इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड का वहीं अर्थ होगा , जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 21) में उनके लिए निर्दिष्ट है ।

(ड.) "कौशल का खेल' से अभिप्रेत है कि खेल का परिणाम मुख्यतः प्रतिभागी के ज्ञान , विशेषज्ञता, प्रशिक्षण एवं अनुभव से निर्धारित होता है;

"अवसर का खेल" से अभिप्रेत है कि खेल का परिणाम मुख्यतः प्रतिभागी के ज्ञान , विशेषज्ञता, प्रशिक्षण एवं अनुभव से निर्धारित नहीं होता है बल्कि अवसर एवं भाग्य से निर्धारित होता है ।

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां , जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु निर्वचन 14(7) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

खण्ड में स्पष्ट नहीं किये गये हैं तथा अन्य अधिनियम में परिभाषित है, उनके वही अर्थ होंगे , जैसा कि संबंधित अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है ।

3.

सार्वजनिक मार्गों / स्थान में जुआ खेलना, सहायता और दुष्प्रेरण के लिए शास्ति.

(1 ) कोई भी पुलिस अधिकारी , किसी सार्वजनिक मार्ग या आम रास्ते या किसी ऐसे स्थान में , जहां तक जनता को पहुंच प्राप्त है या पहुंच के लिये अनुज्ञात किया गया है , जुआ खेलते हुये या खेले जाने के लिए युक्तियुक्त रूप से संदेहास्पद किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को भी जो जुआ खेलाने में सहायता या दुष्प्रेरण करता है , पकड़ सकेगा और वारंट के बिना, तलाशी ले सकेगा ।

(2) जब ऐसा व्यक्ति पकड़ा जायेगा, तो उसे अविलंब उस स्थान के संबंध में क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा और विचारण बाद दोषसिद्धि होने पर , वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तंक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो तीन हजार रूपए से कम नहीं होगा , किन्तु दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

4.

जुआ घर का स्वामी होने या उसे चलाने या

जो कोई ऐसी सीमाओं के अन्दर जिनको यह अधिनियम लागू होता है किसी घर, कमरे , 14(8)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

उसका भारसाधक होने के लिए शास्ति.

टेन्ट, अहाते , जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता या प्रयोगकर्ता होते हुए उसे जुआ घर के रूप में खोलेगा, चलाएगा या प्रयुक्त करेगा; अथवा

जो कोई , यथापूर्वोक्त किसी घर, कमरे , टेंट , अहाते, जगह, यान , जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान का स्वामी या अधिष्ठाता होते हुए उसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जुआ घर के रूप में खोले जाने , अधिष्ठित किए जाने, प्रयुक्त किए जाने या चलाए जाने को जानते हुए और जानबूझकर अनुज्ञा देगा; अथवा

जो कोई यथापूर्वोक्त किसी घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान की, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए खुला, अधिष्ठित, प्रयुक्त किया या चलाया जाता है, की देखरेख या प्रबंध करेगा या किसी प्रकार से उसके कारोबार के संचालन में सहायता करेगा; अथवा

जो कोई, ऐसे घर, कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान , जहाज, ऑनलाईन प्लेटफार्म अथवा स्थान में आने वाले व्यक्तियों के साथ जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए उधार या धन देगा, छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023

14(9) वह

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा;

(ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी , किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से , जो एक लाख रूपए तक का हो सकेगा , से दण्डनीय होगा ।

जुआ घर में पाये जाने के लिये शास्ति.

5. जो कोई , ऐसे किसी घर कमरे , टेन्ट, अहाते , जगह, यान, जहाज , सायबर स्पेस या अन्य स्थान में ताश , पासे, काउन्टर, धन, ऑनलाईन प्लेटफार्म या अन्य उपकरणों से जुआ खेलता हुआ पाया जाएगा या वहां जुआ खेलने के प्रयोजन से उपस्थित पाया जाएगा, वह, ऐसे कारावास से , जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा । जुआ घर में जुए के खेल के दौरान पाए गए 14(10)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

व्यक्ति के बारे में जब तक प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए , यह उपधारित किया जाएगा कि वह जुआ खेलने के प्रयोजन के लिए वहां था ।

वर्ली, मटका का या जुआ / सट्टा के अन्य रूप से संबंधित अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों को मुद्रित करने अथवा प्रकाशित करने के लिए दण्ड.

6. जो कोई वर्ली, मटका अथवा जुआ के किसी अन्य रूप को, किसी नाम से, चाहे जो कुछ भी हो, के अधीन, अथवा किसी रूप की युक्ति को स्वीकार करके , किन्हीं अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा ऐसे किसी दो अथवा उससे अधिक ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों के संयोजन को, किसी भी रीति से, चाहें जो कुछ भी हो, मुद्रित करेगा अथवा प्रकाशित करेगा, अथवा ऐसे अंकों अथवा संख्याओं अथवा चिन्हों अथवा प्रतीकों अथवा तस्वीरों अथवा उनमें से किन्हीं दो अथवा उससे अधिक के संयोजन से सट्टा खेलने के प्रयोजन से संबंधित सूचना को प्राप्त करेगा अथवा प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा अथवा प्राप्त करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए से 14(11)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

कम नहीं होगा किन्तु एक लाख रुपये तक का हो सकेगा;

(ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी , किन्तु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा ।

7.

ऑनलाईन जुआ के लिए शास्ति.

जो कोई ऑनलाईन जुआ खेलवायेगा या खेलेगा या खेलाने में सहयोग करेगा या खेलाने का दुष्प्रेरण करेगा,-

वह-

(1 ) प्रथम अपराध के लिए , ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगा किन्तु पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा,

(2) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए , ऐसे कारावास से , जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु 7 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से , जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा 14(12)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

किन्तु दस लाख रूपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा ।

8.

जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के लिए खाता उपलब्ध कराने के लिए शास्ति.

जो कोई व्यक्ति जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के लिए स्वेच्छा से अपना बैंक खाता, मोबाईल एप वॉलेट खाता या अन्य कोई खाता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो , उपलब्ध कराता है और उससे लाभ अर्जित करता है, तो वह, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

9.

गिरफ्तार किए गए लोगों पर मिथ्या नाम और पते देने के लिए शास्ति.

यदि इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रवेश किए गए किसी सामान्य जुआ घर में पाया गया कोई व्यक्ति, ऐसे किसी अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर या ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये जाने पर, ऐसे किसी अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा अपना नाम एवं पता देने की अपेक्षा किए जाने पर, उसे देने से इंकार करेगा या उपेक्षा करेगा या कोई मिथ्या नाम एवं पते बताएगा, तो वह, विचारण बाद दोषसिद्धि होने पर, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा । छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023

14(13) 10.

इलेक्ट्रॉनिक / प्रिन्टमिडिया में विज्ञापन का प्रतिषेध.

ऐसे जुआ के सभी खेल , जहां कौशल पर अवसर की प्रधानता हो, उक्त सभी खेलों का इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटमीडिया पर विज्ञापन का प्रतिषेध होगा ।

धारा 10 के उल्लंघन के लिए शास्ति.

11. जो कोई धारा 10 के प्रावधान का उल्लंघन करेगा, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा , दंडनीय होगा ।

12.

कंपनी द्वारा अपराध.

(1 ) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने वाला व्यक्ति, कंपनी है , तो उस कंपनी के साथ- साथ प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय , उस कंपनी का भारसाधक था और उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए जवाबदेह था, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाऐंगे और तद्नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के लिये दायित्वधीन होंगेः

परंतु इस उप - धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात , किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का दायी नहीं बनायेगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध, उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध कारित होने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । 14(14)

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

(2) उप-धारा (1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया गया है और यह साबित होता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है अथवा उनकी किसी उपेक्षा के कारण वह अपराध कारित हुआ है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तद्‌नुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किये जाने के लिये दायित्वधीन होंगे ।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी सम्मिलित है; तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक " से अभिप्रेत है उस फर्म का भागीदार ।

पुलिस को प्रवेश और तलाशी के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति.

13.. यदि किसी जिले के जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों से विनिहित किसी अन्य अधिकारी या छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 जनवरी 2023

14(15) -उप- पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी के पास विश्वसनीय सूचना होने पर और ऐसी जॉच के पश्चात्, जैसे वह आवश्यक समझे, यह विश्वास करने का कारण है कि कोई घर , कमरा , टेंट , अहाता , जगह, यान , जहाज, सायबर कैफे, सायबर स्थल / प्लेटफार्म या अन्य स्थान जुआ घर के रूप में प्रयोग किया जाता है , तो वह ऐसे घर , कमरे, टेंट, अहाते, जगह, यान, जहाज , सायबर कैफे, सायबर स्थल /प्लेटफार्म या अन्य स्थान में, या तो स्वयं प्रवेश कर सकेगा या अपने वारंट द्वारा उप - निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न के पुलिस अधिकारी को ऐसी सहायता सहित, जैसा कि आवश्यक समझा जाए , किसी भी समय , और यदि आवश्यक हो तो, बल पूर्वक प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा,

और ऐसे सभी व्यक्तियों , जिन्हें वह या ऐसा अधिकारी ऐसे स्थान के अन्दर पाता है , चाहें वे उस समय जुआ खेल रहें हों या न खेल रहे हों, को या तो स्वयं अभिरक्षा में ले सकेगा या अभिरक्षा में लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

और जुआ खेलाने के सभी उपकरणों को, और सभी धनों और धनों के प्रतिभूतियों को और मूल्यवान वस्तुओं को, जो वहां पाई जाए और जिनके बाबत् युक्तियुक्ततः यह सन्देह है कि जुआ खेलाने के प्रयोजन के लिए उनका प्रयोग किया गया है या प्रयोग किया जाना आशयित है, और सभी धनों और धनों के प्रतिभूतियों को भी , जो कि धारा 4 के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(16)

पास से पाई जाएं , जो जुआ खेल रहे थे या जुआ खेलने के उद्देश्य से वहां पर उपस्थित थे, को अभिग्रहित कर सकेगा या अभिग्रहित करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा; और ऐसे घर, कमरे , टेंट , अहाते, जगह, यान, जहाज , सायबर कैफे, सायबर स्थल/प्लेटफार्म या अन्य स्थान के, जिसमें वह या ऐसा अधिकारी प्रवेश कर चुका हो, सब भागों की, जब उसके या ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जुआ खेलने का कोई उपकरण उनमें छुपाए हुए हैं और उन व्यक्तियों के शरीर की भी, जिनका उसने या ऐसे अधिकारी ने अभिरक्षा में लिया है, तलाशी ले सकेगा या तलाशी लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

ऐसी तलाशी में पाये गये जुआ खेलाने के सभी उपकरणों को अभिगृहित कर सकेगा या अभिगृहित करने के लिए और कब्जा लेने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

और ऐसे बैंक खाते , मोबाईल एप वॉलेट खाता या अन्य कोई खाता, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जो जुआ एवं ऑनलाईन जुआ के लिए उपयोग किए जा रहे हैं, ऐसे सभी खातों का संचालन रोकने के लिए कार्यवाही कर सकेगा या कार्यवाही करने के लिए ऐसे अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

और यदि जुआ अथवा ऑनलाईन जुआ के आगम से कोई सम्पत्ति स्वयं के नाम पर छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(17) अथवा बेनामी रूप से आरोपी के द्वारा अर्जित की गई है, तो वह अधिहरण के अध्यधीन होगी ।

14.

रजिस्टर / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अथवा लेख का अभिग्रहण.

के

यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी की यह राय है कि कोई रजिस्टर, अभिलेख , इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख , लेख, लैपटॉप , मोबाईल, कम्प्यूटर अथवा किसी प्रकार लेख / इलेक्ट्रॉनिक लेख , चाहे जो कुछ भी हो , जिसमें वर्ली , मटका, जुआ खेलने अथवा जुआ / सट्टा के किसी अन्य रूप से संबंधित अंक, संख्या, चिन्ह, प्रतीक अथवा तस्वीर अथवा ऐसे अंकों, संख्याओं, चिन्हों, प्रतीकों अथवा तस्वीरों के किसी दो अथवा उससे अधिक का संयोजन अन्तर्विष्ट है , तब वह उसे अभिग्रहित करने के लिए हकदार होगा तथा ऐसा रजिस्टर अभिलेख / इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख , जुआ का उपकरण होना उपधारित किया जाएगा , इसी तरह किसी मोबाईल , कम्प्यूटर अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिवाईज में यदि सट्टा / जुआ खेलने संबंधी एप्लीकेशन डाउनलोड होना एवं उपयोग किया जाना पाया जाता हैं, तो यह उपधारित किया जाएगा कि उसे जुआ अथवा सट्टा खेलने के उद्देश्य से डाउनलोड किया गया है, जब तक कि उस व्यक्ति द्वारा , जिससे वह अभिग्रहित किया गया है , यह सिद्ध न कर छत्तीसमद राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(18)

दिया जाये कि उक्त अभिग्रहित सम्पत्ति किसी वैध संव्यवहार के वैध व्यापार, उद्योग , पेशा अथवा व्यवसाय के अनुक्रम में किसी संव्यवहार का रजिस्टर, अभिलेख , इलेक्ट्रानिक अभिलेख अथवा लेख है अथवा जुआ का उपकरण नहीं है ।

15.

अधिनियम का कतिपय खेलों को लागू न होना.

इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबन्धों की कोई भी बात, मात्र कौशल के लिए खेले गये किसी खेल को लागू नहीं समझी जायेगी, बल्कि अवसर एवं भाग्य के खेलों को ही लागू होगी ।

16.

अपराधों का संज्ञान एवं विचारण.

(1 ) दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अन्तर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी-

(क) इस अधिनियम के अधीन धारा -3 , धारा-5 , धारा-8 एवं धारा-9 के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होंगे तथा धारा-4 , धारा-6 , धारा -7, धारा-11 एवं धारा-12 के अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होंगे ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण , प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न न्यायालय द्वारा नहींकिया जायेगा ।

(2) इस अधिनियम में दण्ड के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में एवं इस अधिनियम की राज्य के किसी अन्य अधिनियम से किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14.(19) की सीमा तक राज्य के ऐसे अधिनियम के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा ।

नियम बनाने की शक्ति.

17. (1 ) राज्य सरकार , इस अधिनियम के उपबंधो को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी , जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे , जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखा जायेगा।

18.

निरसन और व्यावृत्ति.

(1 ) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से छत्तीसगढ़ में प्रभावशील एवं विद्यमान सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (क्रमांक 3 सन् 1867) एतद्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) उप- धारा ( 1 ) के अधीन किया गया निरसन, ऐसे निरसित अधिनियमिति के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगा तथा निरसित अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा या उसके अन्तर्गत किये गए कोई कार्य , जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हो , इस अधिनियम के अर्न्तगत किया गया माना जायेगा और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे , जब तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत किसी कार्यवाही द्वारा निलंबित न किया जाए । छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(20)

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यतः, कम समय में अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मनोवृत्ति, मनुष्य का स्वाभाविक आचरण रहा है । ऐसे आर्थिक लाभ के लिए मनुष्य अवैध संसाधनों का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाता है । लंबे समय से जुआ और सट्टा के माध्यम से ऐसे आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए आमजन तत्पर रहते हैं । इस मनोवृत्ति के कारण अनेक परिवारों के लिए आर्थिक संकट भी उत्पन्न हुए हैं, किन्तु कभी- कभी, इस आर्थिक संकट के कारण , परिवार के सदस्य के आत्महत्या कर लिये जाने जैसे दुखद परिणाम भी प्राप्त हुए हैं;

और यतः , वर्तमान समय में, जुआ और सट्टा के प्रति नवयुवकों का लगाव एवं आकर्षण विशेष रूप से देखने को मिल रहे हैं । नवयुवकों में इस अवैध धनोपार्जन के प्रति समर्पण जैसी स्थिति उत्पन्न होकर , इसे व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है , जिससे नवयुवकों के भ्रष्ट होने, अपराध जगत में प्रवेश करने तथा विकास की मुख्य धारा से विमुख होने का संकट संभाव्य है । मध्यम एवं निम्न वर्ग के परिवारों के प्रति गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न होने की विभीषिका जैसी संकटमय परिस्थिति निर्मित होने का खतरा मंडरा रहा है;

और यतः, आमजन तथा विशेषकर नवयुवकों की इस मनोवृत्ति का लाभ लेने के लिए जुआ और सट्टा को एक संगठित व्यवसायिक रूप दिया जाकर, इस सामाजिक बुराई का विस्तार किया जा रहा है । इंटरनेट के वर्तमान युग ने जुआ और सट्टा के परंपरागत अवैध व्यवसाय को ऑनलाईन खेल एवं ऑनलाईन जुआ के रूप में परिवर्तित (विकसित ) किया जाकर, व्यापक प्रचार एवं प्रसार के द्वारा , इस अवैध कृत्य का संगठित व्यवसायिक रूप उभरकर सामने आया है;

और यतः , इस विषय पर कोई प्रभावी केन्द्रीय दण्डात्मक अधिनियम / प्रावधान उपलब्ध नहीं है, जिससे अवैध धनोपार्जन के ऐसे व्यवसायों पर कठोर कार्यवाही किया जा सके, इस प्रकार जुआ और सट्टा में लिप्त रहकर अवैध धनोपार्जन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना, इस अवैध संगठित व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाना , इस सामाजिक बुराई की रोकथाम किया जाना, आमजन की संपत्ति की सुरक्षा किया जाना, परिवारों के प्रति उत्पन्न होने वाले संभावित आर्थिक संकट का निवारण किया जाना तथा कठोर दण्डात्मक कार्यवाही का विधि निर्मित किया जाना समीचीन हो गया है;

और यतः, राज्य के प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा देना राज्यशासन का कर्तव्य है;

अतएव , उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के कम में, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक , 2022 को अधिनियमित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है ।

ताम्रध्वज साहू

गृह मंत्री,

रायपुर,

(भारसाधक सदस्य) दिनांक 30 दिसम्बर , 2022 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 जनवरी 2023

14(21) प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 17 के उपखण्ड (1 ) में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है तथा इस नियमों को बनाये जाने के पश्चात् खण्ड 17 के उपखण्ड (2) में यथाशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान किया गया है ।

दिनेश शर्मा, सचिव , छत्तीसगढ़ विधान सभा संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 04 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-01-04.7/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-01-04.7.