खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 4 जनवरी 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 7-19/2015/12.⸺ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उप-धारा (4) सहपठित धारा 9ख एवं धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम-22 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के परन्तुक का लोप किया जाये।
2. नियम-22 के उप-नियम (11) का लोप किया जाये।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जय प्रकाश मौर्य, संयुक्त सचिव.
अटल नगर, दिनांक 4 जनवरी 2023
Atal Nagar, the 4th January 2023NOTIFICATION
No. F 7-19/2015/XII.⸺ In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 15 read with Section 9B and Section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely:-
AMENDMENT
In the said rules,-
1. Proviso of clause (a) of sub-rule (3) of rule 22 shall be omitted.
2. Sub-rule (11) of Rule 22 shall be omitted.