ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर
रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2023
शुद्धिपत्र
क्रमांक 98/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2022.⸺ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (ग्रिड इन्टरेक्टिव विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना क्रमांक 93/सीएसईआरसी/2021, दिनांक 08 दिसम्बर, 2021 द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचित किया गया है.
(क) उक्त विनियम की विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) में उल्लिखित है :-
''6. मूल विनियमों के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थानः-
मूल विनियम के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-''
उपरोक्त विनियम को मूलतः निम्नानुसार परिमार्जित किया जाता है
''6. मूल विनियमों के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के परंतुक का प्रतिस्थानः-
मूल विनियम के विनियम 10.1 के उप विनियम (ग) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जायेगाः-''
(ख) उक्त विनियम की विनियम 16 के उप विनियम (viii) में उल्लिखित है :-
''8. विनियम 16 के उपनियम (viii) के लिए नए उप विनियम का प्रतिस्थानः-
मूल विनियम के विनियम 16 के उप विनियम (viii) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-'' मूल विनियम के विनियम 16 के उप विनियम (आठ) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगाः-'' आयोग के आदेश से
हस्ता./-
(एस.पी. शुक्ला)
सचिव.