वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 27 जनवरी 2023
अधिसूचना
क्रक्रममाांंकक एएफफ 0066--112211//22000022//ववााकक((पपंं..))//पपाांंचच ((9922))..⸺⸺ भ्भाााररतत ककेे ससंंवििवध्धााानन ककेे अअननुुच्च्छछेेदद 330099 ककेे पपररन्न्ततुुकक द्वद्वाारराा पप्र्रददत्त्तत श्शाक्क्तिितययाोेंं ककाोे पप्र्रययाोेगग ममेेंं ललााततेे हहुुययेे,, छछत्त्ततीीससगगढढ़़ ककेे ररााज्ज्ययपपाालल,, एएततदद््द्वद्वाारराा,, छछत्त्ततीीससगगढढ़़ पपंंजजीीययनन ततथ्थााा ममुुदद्र्राांंकक ससेेववाा ((वििवज्ञज्ञप्प्तत)) भ्भातर्तीी नििनययमम,, 11998844 ममेेंं नििनम्म्ननलििलख्खििातत अआौैरर ससंंश्शााोेध्धानन ककररततेे हहैैंं अअथ्र्थााातत :ः--
ससंंश्शााोेध्धानन
उउक्क्तत नििनययममाोेंं ककीी अअननुुससूूचचीी ममेेंं,,--
अअननुुससूूचचीी--एएकक,, ददाोे,, ततीीनन एएववंं चचाारर ककेे स्स्थ्थााानन पपरर,, नििनम्म्ननलििलख्खििातत अअननुुससूूचचीी पप्र्रतिितस्स्थ्थााापििपतत कििकययाा जजााययेे,, अअथ्र्थााातत :ः--
''''अअननुुससूूचचीी--एएकक
((नििनययमम 55 ददेेख्खििाययेे))
| स. क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स लेवल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | उप महानिरीक्षक प ंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | 01 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 2. | वरिष्ठ जिला पंजीयक | 02 | प्रथम श्रेणी | लेवल-14 |
| 3. | जिला पंजीयक (क) मुख्यालय स्तर-01 (ख) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर-21 | 22 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-12 |
| 4. | वरिष्ठ उप पंजीयक | 32 | द्वितीय श्रेणी | लेवल-10 |
| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | |
| सीधी भरती द्वारा {नियम.6(1)(क) देखिये} | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा {नियम 6(1)(ख) देखिए } | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा | |||
| 1. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | 01 | - | 100% | |
| 2. वरिष्ठ जिला पंजीयक - (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर | 02 | - | 100% | |
| जिला पंजीयक 3. (क) मुख्यालय स्तर-01 (ख) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर-21 | 22 | 50% | 50% | |
| 4. वरिष्ठ उप पंजीयक - (क) क्षेत्रीय (फील्ड) स्तर पर | 32 | - | 100% |
टीपः- पंजीयन कार्यालय, जिनमें वरिष्ठ उप पंजीयक का पद स्वीकृत है, वरिष्ठ श्रेणी उप पंजीयक के पद की पूर्ति के लिए अर्ह अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उक्त पद पर कुछ समय के लिए किसी उप पंजीयक को चालू प्रभार दिया जा सकेगा।
अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)
| विभाग का नाम | सेवा या पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | उच्चतर आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (विज्ञप्त) सेवा | |||
| जिला पंजीयक 1. | 21 वर्ष | 30 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान (जिसमें तकनीकी या अभियांत्रिकीं उपाधि भी सम्मिलित है) अथवा वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि |
टीप :- एऐेससेे अअभ्भ्ययथ्र्थाीी,, जजाोे छछत्त्ततीीगगससढढ़़ ररााज्ज्यय ककेे ममूूलल नििनववााससीी हहैैंं,, ककेे लििलएए उउच्च्चचततरर अआाययुु ससीीममाा,, श्शाााससनन ककेे ससााममाान्न्यय पप्र्रश्शाााससनन वििवभ्भााागग द्वद्वाारराा ससममयय--ससममयय पपरर जजााररीी नििनदर्देेश्शााोेंं ककेे अअननुुससाारर श्शििाथ्थििाललननीीयय हहाोेगगीी।।अनुसूची-चार (नियम 13 देखिये)
| विभाग का नाम | पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु कालम (2) में अंकित पद पर न्यूनतम सेवा अनुभव | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी | विभागीय पदोन्नति समिति का गठन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | जिला पंजीयक 1. | 10 वर्ष | वरिष्ठ जिला पंजीयक/उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक | (1) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य -अध्यक्ष वाणिज्यिक कर (2) सचिव, (पंजीयन) विभाग -सदस्य पंजीयन एवं (3) महानिरीक्षक अधीक्षक मुद्रांक -सदस्य (4) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग से एक प्रथम श्रेणी अधिकारी -सदस्य ट ीपः- पदोन्नति समिति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व किये जाने हेतु एक महिला सदस्य को रखा जाना आवश्यक होगा। |
| वरिष्ठ उप 2. पंजीयक | 5 वर्ष | जिला पंजीयक | ||
| उप पंजीयक 3. | 5 वर्ष | वरिष्ठ उप पंजीयक |
टीपः- यदि वरिष्ठ जिला पंजीयक अधिकारी, क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत है, तो वरिष्ठ जिला पंजीयक कहलायेगा तथा महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक कार्यालय में पदस्थ है, तो उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं उप अधीक्षक मुद्रांक कहलायेगा।''
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, सचिव.