परिवहन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2023
अधिसूचना
क्रमांक एफ 5-9/आठ-परि./2022.⸺ मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 सहपठित धारा 212 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
नियम 158 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्- ''(5) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, उस मोटरयान पर लागू नहीं होगी, जो इस नियम के प्रवृत्त होने की तारीख के पहले पंजीकृत हो।''
उक्त संशोधन, अधिसूचना क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2013 के प्रकाशन दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 से प्रभावशील होगा।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.
Atal Nagar, the 18th July 2023
NOTIFICATION
AMENDMENTIn the said rules,-
For sub-rule (5) of rule 158, the following sub-rule shall be substituted, namely:-
"(5) Nothing contained in this rule shall apply to a Motor Vehicle which is registered before the date on which this rule comes into force."
The said amendment shall be effective from the publication of Notification No. F-5- 11/Eight-Circle/2013, dated 31st December, 2013.
By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. PANDAY, Deputy Secretary.