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Chattisgarh Gazette - Extraordinary · Government of Chattisgarh

श्री सौरभमणि मिश्र को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर नियुक्त संबंधी

Published 24 July 2023

Department
विधि और विधायी कार्य विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
352
Notification no.
क्र. 9027/1889/21-ब/छ.ग./2023
Identifier
in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-07-24.352
Languages
English, Hindi

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 विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 जुलाई 2023

आदेश

क्र. 9027/1889/21-ब/छ.ग./2023.⸺ राज्य शासन द्वारा शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर आदेश क्रमांक 2083/2936/21-ब/छ.ग./2021 के जरिये श्री सौरभमणि मिश्र को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 09-05-2020 से तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था. उक्त अवधि पूर्ण होने पर पुनः तीन वर्ष के लिए कार्य अवधि बढ़ाये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है.

अतः राज्य शासन एतद्‌द्वारा श्री सौरभमणि मिश्र को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 09-05-2023 से तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो के लिए शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पद पर नियुक्त करता है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.

Cite this issue. Chattisgarh Gazette - Extraordinary, Government of Chattisgarh, 24 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-07-24.352/. Archive identifier in.gazette.chhattisgarh.eo.2023-07-24.352.