आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
अटल नगर, दिनांक 13 जुलाई 2023
सूचना
क्रमांक एफ 07-07/2023/32.⸺ राज्य शासन, एतद् द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र 23 सन् 1973) की धारा 18 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत तिल्दा-नेवरा विकास योजना (प्रारूप) 2031 को उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अंतर्गत नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रति का निरीक्षण निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकेगा :-
1. कार्यालय आयुक्त, रायपुर संभाग।
2. कार्यालय कलेक्टर, जिला रायपुर ।
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर।
अनुसूची
| क्र. | ग ्राम का नाम | खसरा क्रं. | रकबा (एकड़ में) | विकास योजना में प्रस्तावित भू-उपयोग | अधिनियम की धारा 19 (2) में प्रस्तावित उपांतरण |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | कोहका, प.ह.नं. 18 | 197/1 | 20 एकड़ | वाणिज्यिक एवं कृषि | आवासीय |
2. अतएव राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 19 (2) के प्रावधनांतर्गत, प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में, इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.